ETV Bharat / bharat

GMR को मिले नागपुर हवाईअड्डे के उन्नयन कार्य को निरस्त करने का आदेश अदालत में रद्द

author img

By

Published : Aug 19, 2021, 8:45 AM IST

जस्टिस सुनील शुक्र तथा जस्टिस अनिल किलोर की उच्च न्यायालय की नागपुर पीठ ने कहा कि मिहान इंडिया लि. द्वारा जीएमआर एयरपोर्ट्स लि. को जारी किया गया यह आदेश रद्द और खारिज करने योग्य है. मिहान इंडिया लिमिटेड महाराष्ट्र एयरपोर्ट डेवलपमेंट कंपनी और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का संयुक्त उद्यम है.

नागपुर हवाईअड्डे
नागपुर हवाईअड्डे

नागपुर : बंबई उच्च न्यायालय (Bombay High Court) ने एक संयुक्त उद्यम कंपनी द्वारा मार्च, 2020 में जारी उस आदेश को रद्द कर दिया जिसमें GMR एयरपोर्ट्स को नागपुर के बाबा साहेब अंबेडकर अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे (Babasaheb Ambedkar International Airport) के अद्यतन और परिचालन के लिए मिले कार्य को निरस्त कर दिया गया था. उच्च न्यायालय ने इस आदेश को मनमाना और अनुचित करार दिया है.

जस्टिस सुनील शुक्र तथा जस्टिस अनिल किलोर की उच्च न्यायालय की नागपुर पीठ ने कहा कि मिहान इंडिया लि. द्वारा जीएमआर एयरपोर्ट्स लि. को जारी किया गया यह आदेश रद्द और खारिज करने योग्य है. मिहान इंडिया लिमिटेड महाराष्ट्र एयरपोर्ट डेवलपमेंट कंपनी और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का संयुक्त उद्यम है.

पढ़ें : घरेलू हिंसा गर्भपात की मंजूरी देने का आधार हो सकती है : हाईकोर्ट

पीठ ने कहा कि हमारा मानना है कि यह आदेश मनमाना, अनुचित और अकारण था, इसलिए इसे रद्द किया जाता है। पीठ ने कहा कि कानून की निगाह में यह आदेश टिकने योग्य नहीं है. अदालत ने मिहान को यह आदेश भी दिया कि जीएमआर समूह के साथ छह सप्ताह में नया रियायती समझौता करे.

अदालत का यह आदेश जीएमआर एयरपोर्ट्स द्वारा मिहाल की कार्रवाई को चुनौती देने वाली याचिका पर आया है.

(पीटीआई-भाषा)

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.