नागपुर : बंबई उच्च न्यायालय (Bombay High Court) ने एक संयुक्त उद्यम कंपनी द्वारा मार्च, 2020 में जारी उस आदेश को रद्द कर दिया जिसमें GMR एयरपोर्ट्स को नागपुर के बाबा साहेब अंबेडकर अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे (Babasaheb Ambedkar International Airport) के अद्यतन और परिचालन के लिए मिले कार्य को निरस्त कर दिया गया था. उच्च न्यायालय ने इस आदेश को मनमाना और अनुचित करार दिया है.
जस्टिस सुनील शुक्र तथा जस्टिस अनिल किलोर की उच्च न्यायालय की नागपुर पीठ ने कहा कि मिहान इंडिया लि. द्वारा जीएमआर एयरपोर्ट्स लि. को जारी किया गया यह आदेश रद्द और खारिज करने योग्य है. मिहान इंडिया लिमिटेड महाराष्ट्र एयरपोर्ट डेवलपमेंट कंपनी और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का संयुक्त उद्यम है.
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पीठ ने कहा कि हमारा मानना है कि यह आदेश मनमाना, अनुचित और अकारण था, इसलिए इसे रद्द किया जाता है। पीठ ने कहा कि कानून की निगाह में यह आदेश टिकने योग्य नहीं है. अदालत ने मिहान को यह आदेश भी दिया कि जीएमआर समूह के साथ छह सप्ताह में नया रियायती समझौता करे.
अदालत का यह आदेश जीएमआर एयरपोर्ट्स द्वारा मिहाल की कार्रवाई को चुनौती देने वाली याचिका पर आया है.
(पीटीआई-भाषा)