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Contempt Case Against Police in Gujarat : पुलिस की मौजूदगी में मुस्लिमों की पिटाई मामले में चार पुलिसकर्मियों के खिलाफ अवमानना के आरोप तय

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By IANS

Published : Oct 4, 2023, 2:27 PM IST

पांच मुस्लिम युवकों की पिटाई मामले में गुजरात हाईकोर्ट ने चार पुलिसकर्मियों के खिलाफ अवमानना के तहत आरोप तय किए हैं. कोर्ट ने कहा कि उनकी उपस्थिति में घटना को होना गलत है.

gujarat high court
गुजरात हाईकोर्ट

अहमदाबाद : गुजरात हाई कोर्ट ने पिछले साल खेड़ा जिले में पांच मुस्लिम लोगों को सार्वजनिक रूप से पीटने के लिए चार पुलिसकर्मियों के खिलाफ बुधवार को औपचारिक रूप से अदालत की अवमानना के तहत आरोप तय किए. जस्टिस एएस सुपेहिया और एमआर मेंगडे की खंडपीठ ने कार्यवाही के दौरान आधिकारिक तौर पर ये आरोप तय किए.

सुनवाई के दौरान आरोपों का सामना कर रहे पुलिस अधिकारियों में से एक डीबी कुमावत ने कहा कि इस घटना में उनकी कोई सक्रिय भागीदारी नहीं थी. हालाँकि, न्यायमूर्ति सुपेहिया ने घटना स्थल पर कुमावत की उपस्थिति पर प्रकाश डालते हुए इस दावे का खंडन किया. न्यायाधीश ने बताया कि कुमावत ने पीड़ितों को बचाने के लिए कोई प्रयास नहीं किया, जबकि उन्हें सार्वजनिक रूप से क्रूर पिटाई का शिकार होना पड़ा.

जस्टिस सुपेहिया ने कहा, "उन्होंने उन पीड़ितों को बचाने के लिए कोई प्रयास नहीं किया जिन्हें सार्वजनिक रूप से कोड़े मारे जा रहे थे और बेरहमी से पीटा जा रहा था. उन्होंने कोड़े मारने की सजा को रोकने के लिए भी कोई कदम नहीं उठाया, जो एक अवैध और अपमानजनक कार्य था. चूंकि उनकी उपस्थिति विवादित नहीं है.", यह स्पष्ट है कि उसने उक्त घटना में सक्रिय भूमिका निभाई थी और कोड़े मारने की सहमति दी थी."

रिपोर्ट में कहा गया है, "सभी वीडियो को देखने से यह पता चल सकता है कि वीडियो सार्वजनिक रूप से खड़े कुछ लोगों द्वारा बनाए गए थे, जिन्हें वर्दी में पुलिस कर्मियों द्वारा नियंत्रित किया जा रहा था." अवमानना के आरोप का सामना करने वाले चार पुलिस अधिकारी एवी परमार, डीबी कुमावत, कनकसिंह लक्ष्मण सिंह और राजू रमेशभाई डाभी हैं.

उन पर डीके बसु मामले में उल्लिखित गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट के दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने का आरोप है. हाई कोर्ट ने इन अधिकारियों को अपने बचाव में हलफनामा दाखिल करने के लिए 11 अक्टूबर तक का समय दिया है. इसके अतिरिक्त, सीजेएम ने कहा कि पीड़ित घटना में शामिल सभी पुलिसकर्मियों की पहचान करने में असमर्थ थे.

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