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CCI ने किया गूगल के आरोपों का खंडन, कहा- नहीं की गोपनीय जांच रिपोर्ट लीक

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Published : Sep 24, 2021, 4:41 PM IST

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) ने गूगल के इन आरोपों से इनकार किया है कि उसने गोपनीय जांच रिपोर्ट को लीक किया है. दिल्ली हाईकोर्ट में मामले की अगली सुनवाई 27 सितंबर को होगी.

CCI ने किया गूगल के आरोपों का खंडन
CCI ने किया गूगल के आरोपों का खंडन

नई दिल्ली : भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) ने शुक्रवार को दिल्ली उच्च न्यायालय से कहा कि गोपनीय जांच संबंधी सूचना के कथित तौर पर लीक के खिलाफ गूगल की याचिका पूरी तरह से गलत है और यह उसके द्वारा एंड्रायड स्मार्टफोन समझौतों से संबंधित कार्रवाई को विफल करने की कोशिश है.

सीसीआई ने गूगल के इन आरोपों से इनकार किया है कि उसने गोपनीय जांच रिपोर्ट को लीक किया है.

सीसीआई का प्रतिनिधित्व करते हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एन वेंकटरमन ने कहा कि आयोग गोपनीयता बनाए रखने के कानूनी दायित्व के साथ खड़ा है और स्पष्ट किया कि निकाय के तरफ से कोई चूक नहीं हुई. उन्होंने कहा कि एक सरकारी निकाय के खिलाफ आरोप लगाए गए हैं और (गूगल के हलफनामे में) एक शब्द नहीं है कि ऐसा कब और कैसे किया गया... वे कार्यवाही को विफल करने की कोशिश कर रहे हैं. अगर वे इससे नाराज हैं, तो उन्हें (मीडिया) के खिलाफ मुकदमा दायर करना चाहिए.

उन्होंने सुझाव दिया कि गूगल को उस अखबार और न्यूज एजेंसी के खिलाफ केस करना चाहिए, जिन्होंने इस गोपनीय रिपोर्ट तक पहुंच का दावा किया है. गूगल ने ये याचिका कांट-छांटकर दायर की है. उन्होंने कहा कि जिस अखबार ने इसे छापा है क्या उसने ये कहा है कि ये रिपोर्ट प्रतिस्पर्धा आयोग ने दी है. गूगल को अखबार के खिलाफ केस करना चाहिए.

वेंकटरमन ने कहा कि वे इस प्रक्रिया को विफल करना चाहते हैं. उन्होंने अदालत को यह भी बताया कि गूगल के एक अधिकारी ने सीसीआई अध्यक्ष को लिखे पत्र में कहा कि हम आप पर मुकदमा करेंगे. न्यायमूर्ति रेखा पल्ली ने कहा कि वह गूगल द्वारा सीधे प्राधिकरण से संपर्क करने को उचित नहीं मानती हैं.

न्यायाधीश ने कहा कि अगर वह देश में काम करना चाहते हैं, तो उन्हें कानून जानना होगा। मैं इसकी सराहना नहीं करता.. अगर उन्हें अपने ऊपर पक्का भरोसा है, तो उन्हें रजिस्ट्रार (सीसीआई के) को पत्र लिखना चाहिए.

सुनवाई के दौरान गूगल की ओर से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने एक अखबार की उस रिपोर्ट को दिखाया, जिसमें प्रतिस्पर्धा आयोग की गोपनीय रिपोर्ट होने का दावा किया गया है. सिंघवी ने कहा कि मीडिया संस्थानों को वह रिपोर्ट लीक कर दी गई. इस पर कोर्ट ने कहा कि कई बार कोर्ट का आदेश अपलोड भी नहीं होता और वह मीडिया में जा चुकी होती है. तब सिंघवी ने कहा कि प्रतिस्पर्धा आयोग की गोपनीय रिपोर्ट धारा 57 के तहत संरक्षित होती है. इस रिपोर्ट को लीक कर आयोग ने वैधानिक उल्लंघन किया है. उन्होंने कहा कि इसके पहले भी प्रतिस्पर्धा आयोग गोपनीय रिपोर्ट लीक कर चुका है.

ये भी पढ़ें: CCI जांच से जुड़ी सूचना मीडिया में लीक होने के खिलाफ गूगल की याचिका पर सुनवाई आज
गूगल की याचिका में कहा गया है कि 18 सितंबर को गूगल के एंड्रायड स्मार्टफोन फोन के एग्रीमेंट को लेकर एक गोपनीय अंतरिम रिपोर्ट प्रतिस्पर्धा आयोग के महानिदेशक के दफ्तर को सौंपी गई. वो रिपोर्ट गूगल को नहीं मिली है, लेकिन वो मीडिया को लीक कर दी गई.
गूगल ने गुरुवार सीसीआई द्वारा उसके खिलाफ की गई जांच की गोपनीय रिपोर्ट के लीक होने के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय में अपील की थी. पिछले हफ्ते आई रिपोर्टों में कहा गया था कि सीसीआई की जांच शाखा महानिदेशक ने पाया है कि एंड्रायड के संबंध में गूगल अनुचित व्यावसायिक प्रथाओं में शामिल है.

गूगल ने कहा कि हम इस बात से बहुत चिंतित हैं कि महानिदेशक की रिपोर्ट, जिसमें हमारे एक चालू मामले की गोपनीय जानकारी शामिल है, सीसीआई के पास से मीडिया में लीक हो गई. गूगल के एक प्रवक्ता ने बयान में कहा कि गोपनीय जानकारी की रक्षा करना किसी भी सरकारी जांच के लिए बुनियादी जरूरत है और हम आगे किसी भी गैरकानूनी खुलासे को रोकने के अपने कानूनी अधिकार का पालन कर रहे हैं.

मामले की अगली सुनवाई 27 सितंबर को होगी.

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