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उत्तराखंड विधानसभा में पारित हुआ धर्मांतरण विरोधी विधेयक

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Published : Nov 30, 2022, 10:56 PM IST

विधानसभा के शीतकालीन सत्र में (uttarakhand assembly winter session) दो विधेयक पास (Two bills passed in the assembly) हुए हैं. सदन में महिला क्षैतिज आरक्षण और धर्मांतरण विरोधी विधेयक पारित (Anti conversion bill passed in Uttarakhand) हुए. अब ये दोनों जल्द ही कानून बन जाएंगे, जिसके लिए सरकार जल्द ही अधिसूचना जारी करेगी.

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उत्तराखंड विधानसभा में पारित हुआ धर्मांतरण विरोधी विधेयक

देहरादून: उत्तराखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र (uttarakhand assembly winter session) संपन्न हो गया है. दो दिन तक चले इस सत्र में कार्यवाही काफी हंगामेदार रही. इस दौरान विपक्ष ने सरकार को जमकर घेरा. शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन सदन में छह नए विधेयक रखे गए. वहीं, पहले दिन सदन के पटल पर दस विधेयक आए थे. इनमें से दो विधेयक आज पास हुए.

पास होने वाले विधेयकों में महिला क्षैतिज आरक्षण और धर्मांतरण विरोधी विधेयक (Anti conversion bill passed in Uttarakhand) शामिल रहे. विधेयक पास होने के बाद अब ये दो कानून बन गए हैं. जल्द ही इन्हें लागू करने के लिए अधिसूचना जारी कर दी जाएगी.

उत्तराखंड विधानसभा में पारित हुआ धर्मांतरण विरोधी विधेयक

धर्मांतरण विरोधी विधेयक हुआ पारित: धर्मांतरण विरोधी विधेयक के पारित होने के बाद सीएम धामी ने इस पर बयान दिया. सीएम धामी ने कहा कि देवभूमि उत्तराखंड में इस कानून से प्रदेश में सौहार्दपूर्ण माहौल बनेगा. उन्होंने कहा कि धर्मांतरण कानून से सभी को अपनी सांस्कृतिक और धार्मिक आजादी का अधिकार मिलेगा. सीएम धामी ने कहा कि प्रदेश में धर्मांतरण कानून के अस्तित्व में आते ही ये अब संज्ञेय व गैर जमानती अपराध की श्रेणी में आ जाएगा.

क्या होगा प्रावधान: उत्तराखंड में यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन करता है तो उसे दो महीने पहले जिलाधिकारी को अर्जी देनी होगी. धर्म परिवर्तन करने की अर्जी देने के 21 दिन के भीतर संबंधित व्यक्ति को डीएम के समक्ष पेश होना पड़ेगा. इसके अलावा जबरन धर्मांतरण की शिकायत कोई भी व्यक्ति दर्ज कर सकता है. प्रदेश में जबरन धर्मांतरण के मामलों को रोकने के लिए सरकार ने उत्तराखंड धर्म स्वतंत्रता (संशोधन) विधेयक 2022 को सदन पटल पर रखा है. इस विधेयक में जबरन धर्मांतरण पर सख्त सजा और जुर्माने का प्रावधान किया जा रहा है.

उत्तराखंड में धर्मांतरण के मामले: यह कानून लागू होने के बाद से प्रदेश में अब तक धर्मांतरण के सिर्फ 5 मामले दर्ज हुए हैं और इन मामलों की जांच पुलिस कर रही है. दरअसल, उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में तेजी से गैर-हिंदुओं की मौजूदगी बढ़ रही है. ज्यादातर यह संख्या हरिद्वार, उधम सिंह नगर, देहरादून जिलों में है. लेकिन सबसे बड़ी बात है कि उत्तराखंड में धर्मांतरण को लेकर अब तक सिर्फ 5 मामले पुलिस में दर्ज किए है. इसमें तीन हरिद्वार से और दो देहरादून से मामले दर्ज किए गए हैं. ये सारे मामले 2018 में बने धर्मांतरण कानून को लेकर दर्ज किए गए हैं. यानी इससे पहले हुए धर्मांतरण का कोई पुलिस के पास रिकॉर्ड नहीं है.

पढे़ं- उत्तराखंड में धर्मांतरण एक्ट के बाद कड़े होंगे कानून, सीएम धामी ने कही ये बात

वहीं, आज सदन में आज छह नए विधेयक रखे गए. जिसमें राजकीय सेवाओं में महिलाओं को 30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देने वाला विधेयक प्रमुख रहा. जिसे चर्चा के बाद इसे पास कर दिया गया. क्षैतिज आरक्षण का लाभ उस महिला अभ्यर्थी को मिलेगा, जिसका मूल अधिवास उत्तराखंड में है, लेकिन उसने अन्य कहीं कोई स्थायी अधिवास प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया है.

इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि उन्हें बहुत खुशी है कि उनकी अध्यक्षता में महिलाओं के लिए क्षैतिज आरक्षण बिल पास हुआ है. उन्होंने कहा कि इस अधिकार की लड़ाई लंबे समय से उत्तराखंड की महिलाएं लड़ी रही थी. उन्होंने कहा कि यह क्षैतिज आरक्षण बिल महिलाओं को सशक्त बनाने में कारगर साबित होगा. उन्होंने कहा कि उत्तराखंड सरकार ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया है. मैं सभी को इसके लिए बधाई देती हूं.

क्या है 30 फीसदी महिला क्षैतिज आरक्षण का मामला?

  1. उत्तराखंड में सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 18 जुलाई, 2001 से आरक्षण मिलना शुरू हुआ था.
  2. तब 20 फीसदी आरक्षण से इसकी शुरूआत हुई थी.
  3. 24 जुलाई, 2006 में इसमें बढ़ोत्तरी करते हुए 30 फीसदी कर दिया गया था.
  4. UKPSC EXAM में उत्तराखंड की महिलाओं को जनरल कोटे (अनारक्षित श्रेणी) से 30% आरक्षण मिलता था.

2021 में आया टर्निंग प्वाइंट

  1. 2021 में लोक सेवा आयोग की उत्तराखंड सम्मिलित प्रवर सेवा परीक्षा हुई.
  2. इसी वर्ष यानी 2021 में रिजल्ट घोषित हुआ.हरियाणा की एक महिला अभ्यर्थी पवित्रा चौहान इसके खिलाफ हाईकोर्ट चली गई थी.
  3. पवित्रा का तर्क था कि उसके नंबर उत्तराखंड की स्थानीय अभ्यर्थी से ज्यादा थे लेकिन उसे बाहर किया गया.
  4. पवित्रा ने कहा- ये आरक्षण संविधान के अनुच्छेद 14, 16,19 और 21 के विपरीत है.
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