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एडसमेटा कांड: SC का आदेश- राज्य के बाहर की एजेंसी से जांच कराए सरकार

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Published : May 4, 2019, 6:48 PM IST

Updated : May 4, 2019, 7:11 PM IST

एडसमेटा कांड को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिए हैं कि वो इसकी जांच राज्य से बाहर की एजेंसी से कराए.

सुप्रीम कोर्ट

रायपुर: उच्चतम न्यायालय ने छत्तीसगढ़ सरकार को एडसमेटा कांड की जांच राज्य से बाहर की एजेंसी से कराने के आदेश दिए हैं. इस कथित मुठभेड़ में 8 लोगों की जान गई थी.

डीपी चौहान ने लगाई थी याचिका
याचिकाकर्ता डीपी चौहान की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस नागेश्लर राव और केबी शाह की डबल बेंच ने दिया ये आदेश दिया है.

कब हुई थी मुठभेड़, कुछ जरूरी जानकारी-

  • 17-18 मई 2013 की रात बस्तर के एडसमेटा गांव के पास सुरक्षाबलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई थी.
  • मुठभेड़ में 3 बच्चे, सीआरपीएफ के 1 जवान सहित 8 ग्रामीणों की हुई थी मौत.
  • मृतकों के परिजनों को सरकार ने दिया था 5-5 लाख का मुआवजा.
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sc on naxal encounter


Conclusion:
Last Updated : May 4, 2019, 7:11 PM IST
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