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दो आरोपियों को जिलाबदर के आदेश, पास के जिले से भी हटाया

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Published : Apr 14, 2019, 9:26 PM IST

लोकसभा चुनाव 2019 के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए दो बदमाशों पर पुलिश ने कार्रवाई करते हुए उन्हें जिलाबदर किया है.

जिलाबदर के आदेश

रायपुर : लोकसभा चुनाव 2019 के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए दो बदमाशों पर पुलिश ने कार्रवाई करते हुए उन्हें जिलाबदर किया है. बदमाशों को रायपुर जिला एवं समीपवर्ती जिले से निष्कासित किया गया है.

जिलाबदर के आदेश

पहले आरोपी के घनश्याम देवदास के विरुद्ध 9 अपराधिक प्रकरण दर्ज हैं. साथ ही तीन बार प्रतिबंधात्मक धारा के अंतर्गत कार्रवाई की गई है. दूसरा आरोपी रवि साहू के विरुद्ध 48 अपराधिक प्रकरण दर्ज है. इसके आलावा 49 बार प्रतिबंधात्मक धारा के अंतर्गत कार्रवाई की गई है. आरोपी कोतवाली थाने का निगरानी बदमाश है.

इन बदमाशों के विरुद्ध छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 के अंतर्गत प्रतिवेदन न्यायालय जिला दंडाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया गया है. जिला दंडाधिकारी रायपुर ने बदमाशों को रायपुर जिला एवं समीपवर्ती जिला से निष्कासित किए जाने का आदेश जारी किया है. बदमाशों को आदेश जारी होने के तीन दिन तक रायपुर, दुर्ग, धमतरी, महासमुंद, गरियाबंद, बलौदा बाजार की राजस्व सीमा से बाहर जाना होगा. बदमाशों को हिदायत दी गई है की 2 माह तक पूरी सीमाओं में बिना सक्षम न्यायालय की अनुमति के प्रवेश न करें. आदतन अपराधियों के विरुद्ध या कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी.

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रायपुर लोकसभा चुनाव 2019 के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए दो बदमाशों पर की गई जिला बदर की कार्रवाई दो बदमाशों को रायपुर जिला एवं समीपवर्ती जिला से निष्कासित किया गया जिला बदर की कार्यवाही की गई

बदमाशों में पहला बदमाश डीडी नगर क्षेत्र अंतर्गत निवासरत आदतन अपराधी घनश्याम देवदास के विरुद्ध 9 अपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध है एवं तीन बार प्रतिबंधात्मक धारा के अंतर्गत कार्यवाही की गई है बदमाश डीडी नगर थाना क्षेत्र का गुंडा बदमाश

दूसरा बदमाश कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत आदतन अपराधी रवि साहू के विरुद्ध 48 अपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध है एवं 49 बार प्रतिबंधात्मक धारा के अंतर्गत कार्यवाही की गई बदमाश कोतवाली थाना का निगरानी बदमाश है

इन बदमाशों के विरुद्ध छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 के अंतर्गत प्रतिवेदन न्यायालय जिला दंडाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया गया श्रीमान जिला दंडाधिकारी रायपुर द्वारा बदमाशों को रायपुर जिला एवं समीपवर्ती जिला से निष्कासित किए जाने का आदेश जारी किया गया बदमाशों को आदेश जारी होने के तीन दिवस तक अपने आप को रायपुर दुर्ग धमतरी महासमुंद गरियाबंद बलोदा बाजार की राजस्व सीमा से बाहर जाना होगा बदमाशों को हिदायत दी गई है की 2 माह तक पुणे सीमाओं में बिना सक्षम न्यायालय की अनुमति के प्रवेश ना करें आदतन अपराधियों के विरुद्ध या कार्यवाही निरंतर जारी रहेगी

बाइट प्रफुल ठाकुर एडिशनल एसपी सिटी रायपुर

रितेश कुमार तंबोली ईटीवी भारत रायपुर




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