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साइंस कॉलेज मैदान के बाहर चौपाटी निर्माण का रास्ता साफ, हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका, मूणत जाएंगे सुप्रीम कोर्ट

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Published : Jun 28, 2023, 7:37 AM IST

Updated : Jun 28, 2023, 10:22 AM IST

high court dismissed petition against chowpatty
हाईकोर्ट ने खारिज की चौपाटी निर्माण के खिलाफ याचिका

Gems and jewelry Park in Raipur हाईकोर्ट ने रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान के बाहर बन रहे चौपाटी निर्माण के खिलाफ याचिका खारिज कर दिया है. जिसके बाद भाजपा नेता राजेश मूणत ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की बात कही है. मूणत ने आरोप लगाया है कि नगर निगम रायपुर और स्मार्ट सिटी कंपनी ने चौपाटी का निर्माण के संबंध में गलत तथ्य प्रस्तुत किया है.

हाईकोर्ट के फैसले को मूणत सुप्रीम कोर्ट में देंगे चुनौती

रायपुर: राजधानी में साइंस कॉलेज मैदान के बाहर बन रहे यूथ हब, ग्रीन कोरीडोर एवं वेंडिंग जोन पर रोक लगाने की जनहित याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है. यह याचिका पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने हाईकोर्ट में दायर की थी. याचिका में यह तर्क दिया था कि यूथ हब, ग्रीन कॉरीडोर डेव्हलपमेंट प्लान, 2011 ( रिवाईज्ड प्लान, 2021) के खिलाफ है. हाईकोर्ट ने इस तथ्य का संज्ञान लेते हुए कि यूथ हब, ग्रीन कॉरीडोर का काम मई 2023 में पूर्ण हो चुका है, इस आधार पर जनहित याचिका को खारिज कर दिया है.

राजेश मूणत जायेंगे सुप्रीम कोर्ट: रायपुर के एजुकेशन हब में चौपाटी निर्माण के संबंध में हाईकोर्ट से आए निर्णय के बाद पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने कहा" नगर निगम रायपुर और स्मार्ट सिटी कंपनी ने एजुकेशन हब में चौपाटी का निर्माण संबंध में हाईकोर्ट में गलत तथ्य प्रस्तुत करके कोर्ट को गुमराह करने का प्रयास किया है. हमारा अभी भी मानना है कि रायपुर के साइंस कॉलेज ग्राउंड में नगर निगम चौपाटी बना रहा है, वह अवैध है. हम हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे."

"साइंस कॉलेज ग्राउंड और रविशंकर यूनिवर्सिटी कैंपस एजुकेशन हब है. यहां चौपाटी बनाना अवैधानिक है. हम सुप्रीम कोर्ट में अपील करके नगर निगम रायपुर और स्मार्ट सिटी कंपनी द्वारा पेश किये गए गलत तथ्यों को उजागर करेंगे. न्यायपालिका पर हमारी पूरी निष्ठा है. हमें उम्मीद है कि छात्र हित में चौपाटी के निर्माण कार्य पर रोक लगाई जाएगी." - राजेश मूणत, पूर्व मंत्री और भाजपा नेता

हाईकोर्ट में गलत तथ्य प्रस्तुत करने का आरोप: नगर निगम रायपुर और स्मार्ट सिटी कंपनी पर एजुकेशन हब में चौपाटी का निर्माण के संबंध में गलत तथ्य प्रस्तुत करने का आरोप भाजपा की ओर से लगाये जा रहे हैं. उच्च न्यायालय ने इसी के आधार पर फैसला सुनाया है. जिस दिन एजुकेशन हब में चौपाटी का विरोध शुरू हुआ था, तब खेल एवं उच्च शिक्षा विभाग द्वारा नगर निगम रायपुर और स्मार्ट सिटी कंपनी को ज़मीन ट्रांसफर नहीं की गई थी. भाजपा का यह भी आरोप है कि नगर निगम रायपुर और स्मार्ट सिटी कंपनी द्वारा कोर्ट में कहा गया है कि चौपाटी का निर्माण पूर्ण ही चुका है. जबकि जनता के साथ 6 महीने से अवैध चौपाटी के लड़ाई जारी है. इस दौरान भी राज्य सरकार ने अपनी हठधर्मिता को प्रदर्शित करते हुए चौपाटी का निर्माण जारी रखा, जो कि नियम खिलाफ है.

"मैं जनता को विश्वास दिलाता हूं कि छत्तीसगढ़ के युवा साथियों के लिए बनाये गए एजुकेशन हब में अवैध चौपाटी निर्माण के विरोध से कभी पीछे नहीं हटूंगा. भूपेश बघेल सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ जहां तक लड़ाई लड़नी होगी, जरूर लडूंगा." - राजेश मूणत, पूर्व मंत्री और भाजपा नेता

एजुकेशन हब में चौपाटी निर्माण के खिलाफ भाजपा: साइंस कॉलेज मैदान के सामने बन रहे एजुकेशन हब में चौपाटी निर्माण का भाजपा ने विरोध किया है. भाजपा ने पूर्व मंत्री राजेश मूणत के नेतृत्व में जनवरी महीने में अनिश्चितकालीन हड़ताल की थी. हालांकि आंदोलन के 11 दिन बाद राजेश मूणत ने धरना स्थगित कर दिया था. रायपुर स्मार्ट सिटी एवं छत्तीसगढ़ शासन की ओर से हाईकोर्ट में इस मामले की पैरवी महाधिवक्ता सतीश चन्द वर्मा एवं अधिवक्ता अनिमेश तिवारी द्वारा की गई.

Last Updated :Jun 28, 2023, 10:22 AM IST
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