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कल से 100% क्षमता से खुलेंगे सिनेमा हॉल, ऑनलाइन टिकट बुकिंग वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट भी अनिवार्य

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Published : Nov 9, 2021, 9:19 PM IST

Updated : Nov 10, 2021, 1:31 PM IST

कल से सिनेमाघरों में 100 प्रतिशत क्षमता से सिनेमाघरों थिएटर का संचालन होगा. सिनेमाघरों में काम करने वाले और आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को कोविड- वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट रखना अनिवार्य होगा. सिनेमाघरों में एयर कंडीशनिंग हॉल में तापमान सेटिंग 24 से 30 डिग्री सेल्सियस तक रखना होगा.

Cinema halls will open at 100% capacity from tomorrow
कल से 100% क्षमता से खुलेंगे सिनेमा हॉल

रायपुर : कोरोना संक्रमण (Corona Transition Period) काल के बाद से ही सिनेमाघरों में 50 प्रतिशत (Cinemas at 50 Percent Capacity) क्षमता के साथ सिनेमा का संचालन हो रहा था, लेकिन जिला प्रशासन के आदेश के बाद कल से सिनेमाघरों में 100 प्रतिशत क्षमता से सिनेमाघरों थिएटर का संचालन होगा. इसके लिए शर्त यह है कि सिनेमाघर थिएटर और मल्टीप्लेक्स में आने वाले व्यक्तियों एवं स्टाफ को कोविड वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट रखना अनिवार्य होगा.


करना होगा इन नियमों का पालन

जिला प्रशासन की ओर से जारी किए गए गाइडलाइन के मुताबिक सिनेमाघरों में काम करने वाले और आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को कोविड- वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट रखना अनिवार्य होगा. सिनेमाघरों में एयर कंडीशनिंग हॉल में तापमान सेटिंग 24 से 30 डिग्री सेल्सियस तक रखना होगा. अगर एयर कंडीशन उपलब्ध न हो तो ताजी हवा का प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए क्रॉस वेंटिलेशन की पर्याप्त व्यवस्था करनी होगी. साथ ही एंट्री और एग्जिट प्वाइंट में टच फ्री डिस्पेंसर रखना अनिवार्य होगा. इसके अलावा सैनिटाइजेशन की व्यवस्था भी करनी होगी.

कोरोना के लक्षण वालों का प्रवेश नहीं

सिनेमाघरों में कोरोना के लक्षण वाले व्यक्तियों के प्रवेश की अनुमति नहीं होगी. सर्दी-खांसी और बुखार इत्यादि लक्षण वाले लोगों को प्रवेश निषेध होगा. प्रवेश के समय प्रत्येक व्यक्तियों के साथ सैनिटाइजर सैनिटाइज करने और साबुन से हाथ धोने के साथ-साथ थर्मल स्क्रीन की व्यवस्था करनी होगी. सिनेमाघरों में शामिल व्यक्ति एक दूसरे से मिलते समय शौचालयों में फिजिकल डिस्टेंस के मापदंडों का पालन करना होगा, ताकि संक्रमण से बचाव हो सके.

सिनेमाघर थिएटर मल्टीप्लेक्स के माध्यम से फिल्मों के संचालन के लिए दिये गए ये अतिरिक्त निर्देश

  • कंटेनमेंट जोन में फिल्मों के संचालन की अनुमति नहीं होगी.
  • फिल्मों की टिकट बुकिंग और बिक्री काउंटरों में भीड़ से बचने के लिए ऑनलाइन बुकिंग की व्यवस्था करनी होगी.
  • टिकट काउंटर में भी न हो उसके लिए उचित व्यवस्था सिनेमाघरों के संचालकों को करनी होगी.
Last Updated :Nov 10, 2021, 1:31 PM IST
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