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दुर्ग: गांजा तस्करी मामले में कोर्ट का फैसला, दोषियों को 10 साल का कारावास

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Published : Mar 15, 2020, 11:34 AM IST

Updated : Mar 15, 2020, 2:32 PM IST

durg court verdict in ganja smuggling case
जिला कोर्ट दुर्ग

आरोपियों को पुलिस ने 1 हजार 60 किलो अवैध गांजा की तस्करी करते हुए गिरफ्तार किया था, जिस मामले में अब जिला कोर्ट ने आरोपियों को 10-10 साल कैद और अर्थदंड की सजा सुनाई है.

दुर्ग: गांजा तस्करी के मामले में न्यायालय ने दो आरोपियों को 10-10 साल के कारावास से दंडित किए जाने का फैसला सुनाया है. यह फैसला विशेष न्यायाधीश गरिमा शर्मा की अदालत में सुनाया गया. आरोपियों को पुलिस ने 1 हजार 60 किलो अवैध गांजा की तस्करी करते हुए गिरफ्तार किया था. अवैध गांजा को मोहन नगर पुलिस ने 25 अप्रैल 2018 को बाफना टोल प्लाजा के पास से जब्त किया था.

गांजा तस्करी मामले में कोर्ट का फैसला

पुलिस को सूचना मिली थी कि टाटा 407 के माध्यम से राजनांदगांव से रायपुर की ओर गांजा का अवैध परिवहन किया जा रहा है. सूचना के आधार पर पुलिस ने नाकेबंदी कर टाटा 407 को अपने कब्जे में लिया था. तलाशी के दौरान वाहन की ट्राली के खुफिया केबिन में रखे गांजा से भरे हुए 189 पैकेट बरामद किए गए. बरामद गांजा की तौल कराए जाने पर यह 10 क्विंटल 60.5 किलोग्राम निकला.

कोर्ट ने कारावास और अर्थदंड का सुनाया फैसला

पुलिस ने आरोपी वाहन चालक सुधांशु नायक और कंडक्टर कार्तिक मंडल को अपनी गिरफ्त में लेकर गांजा को जब्त कर लिया है. आरोपी ओडिशा के मलकानगिरी का रहने वाला है. इस मामले को कोर्ट ks सामने पेश किया गया था. जहां विशेष न्यायाधीश गरिमा शर्मा ने आरोपी को विक्रय के उद्देश्य से अवैध गांजा का परिवहन करने का दोषी करार दिया. इसके साथ ही आरोपी सुधांशु नायक और कार्तिक मंडल को एनडीपीएस की धारा 20 (ख), (2)(ग) और 27 (क) के तहत 10-10 वर्ष कारावास और 1-1 लाख रुपए के अर्थदंड से दंडित किए जाने का फैसला सुनाया है. वहीं अर्थदंड की राशि अदा नहीं किए जाने पर अभियुक्तों को 1-1 वर्ष का अतिरिक्त कारावास होगा.

दो आरोपी दो साल से फरार

मामले के दो अन्य आरोपी गांजे की इतनी बड़ी खेप की बरामदगी के 2 साल बाद भी फरार हैं. इस मामले में पुलिस ने राजधानी रायपुर के कोटा के रहने वाले मालिक प्रसन्नजीत राय और मलकानगिरी के रहने वाले दीपक विश्वास के खिलाफ भी अपराध पंजीबद्ध किया गया था. दोनों ही आरोपी अब तक पुलिस की पकड़ से बाहर हैं .वही इस मामले में एक अन्य आरोपी के खिलाफ पुलिस ने मामले में नाम तो जोड़ा, लेकिन उसे गिरफ्तार करने अब तक कोई कदम नहीं उठाये गए.

Last Updated :Mar 15, 2020, 2:32 PM IST
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