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मरवाही उपचुनाव: जिला निर्वाचन अधिकारी ने ली प्रिंटिंग प्रेस संचालकों की बैठक

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Published : Sep 27, 2020, 9:09 AM IST

मरवाही उप चुनाव के मद्देनजर गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले के सभी प्रिंटिंग प्रेस संचालकों की जिला निर्वाचन अधिकारी ने मीटिंग ली है. इस संबंध में कई महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश दिए गए.

District Election Officer Doman Singh
मरवाही उपचुनाव अपडेट

गौरेला-पेंड्रा-मरवाही: जिला प्रशासन ने मरवाही उपचुनाव की तैयारियां शुरू कर दी है. शनिवार को कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डोमन सिंह ने प्रिंटिंग प्रेस संचालकों की बैठक ली. यह मीटिंग कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित की गई थी. इसमें जिला निर्वाचन अधिकारी ने जिले के सभी प्रिंटिंग प्रेस संचालकों को भारत निर्वाचन आयोग के आवश्यक दिशा-निर्देशों से अवगत कराया. उन्होंने कहा कि 29 सितंबर को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मरवाही विधानसभा उपचुनाव की घोषणा के साथ ही जिले में आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो जाएगा. इसके अलावा प्रिंटिंग प्रेस संचालकों को कई आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए.

जिला निर्वाचन अधिकारी डोमन सिंह ने कहा कि पम्पलेट्स, पोस्टर्स आदि का मुद्रण और प्रकाशन लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 127 क के उपबंधों द्वारा विनियमित किया जाता है. कोई व्यक्ति किसी ऐसे निर्वाचन पम्पलेट अथवा पोस्टर का मुद्रण या प्रकाशन नहीं करेगा अथवा मुद्रित या प्रकाशित नहीं करवाएगा, जिसके मुख्य पृष्ठ पर मुद्रक एवं इसके प्रकाशक का नाम व पता न लिखा हो. उन्होंने आगे कहा कि कोई व्यक्ति किसी निर्वाचन पैम्पलेट अथवा पोस्टर का मुद्रण नहीं करेगा या मुद्रित नहीं करवाएगा, जब तक कि प्रकाशक की पहचान की घोषणा उनके द्वारा हस्ताक्षरित और दो व्यक्ति जो उन्हें व्यक्तिगत रूप से जानते हों, उनकी ओर से सत्यापित न हो तथा जिसे उनके द्वारा डुप्लीकेट में मुद्रक को न दिया जाए और जब तक कि दस्तावेज के मुद्रण के पश्चात उचित समय पर मुद्रक द्वारा दस्तावेज की एक प्रति के साथ घोषणा की एक प्रति मुख्य निर्वाचन अधिकारी को और किसी अन्य मामले में जिले के जिला मजिस्ट्रेट को न भेजी जाए, जहां यह राज्य की राजधानी में मुद्रित हुआ है.

आचार संहिता का उल्लघंन करने पर होगी कार्रवाई

हाथ से लिखी गई प्रतियों के अलावा दस्तावेज की प्रतियों की संख्या बढ़ाने के लिए किसी प्रक्रिया को मुद्रण समझा जाएगा. धर्म, वंश, जाति, समुदाय या भाषा या विरोधी के चरित्र हनन इत्यादि के आधार पर अपील जैसे किसी ऐसे दस्तावेज जिसमें कोई ऐसे मामले या सामग्री शामिल हो, जो अवैध, आपराधिक या आपत्तिजनक हो तो संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ आवश्यक दण्डात्मक या निरोधक कार्रवाई की जाएगी. आदर्श आचार संहिता प्रभावी रहने के दौरान किसी भी राजनीतिक दल या अभ्यर्थी द्वारा चुनाव प्रचार के लिए किसी प्रकार का पोस्टर अथवा बैनर आदि का मुद्रण कराया जाता है, तो नियम अनुसार संबंधित राजनीतिक दल और अभ्यर्थी से आवेदन एवं शपथ पत्र प्राप्त कर ही मुद्रण की कार्रवाई सुनिश्चित की जाए. उन्होंने कहा कि निर्देश का अनुपालन नहीं किए जाने की स्थिति में संबंधित प्रिंटिंग प्रेस संचालकों, प्रकाशक के खिलाफ लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127 क के तहत कार्रवाई की जाएगी.

2 हजार रुपये का मिलेगा इनाम

इधर, मरवाही उप चुनाव के दौरान मतदान केंद्रों पर वोटर सेल्फी जोन बनाया जाएगा. इसमें 10 उत्कृष्ट सेल्फी को पुरस्कार दिया जाएगा. मतदाताओं को मतदान के लिए प्रेरित करने और मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए मरवाही उप चुनाव में सेल्फी पॉइंट बनाया जाएगा. मतदाता वोटर सेल्फी जोन में मोबाइल से अपनी सेल्फी खींच सकेगा. मतदाता अपना सेल्फी सोशल मीडिया, फेसबुक, ट्विटर अथवा ईमेल के माध्यम से मतदान दिवस के तीसरे दिवस के समाप्ति तक मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय (छत्तीसगढ़) को भेज सकते है. 10 उत्कृष्ट सेल्फी का चयन कर सेल्फी भेजने वाले मतदाता को राशि दो हजार रूपये का पुरस्कार दिया जाएगा.

इस माध्यम से भेज सकते हैं सेल्फी

अपने मोबाइल से सेल्फी खींचकर फोटो को अपने स्वयं के सोशल मीडिया अकाउंट के माध्यम से अपना नाम, अपने जिला का नाम/विधानसभा क्षेत्र क्रमांक/विधानसभा क्षेत्र का नाम/अपना ईपिक नंबर दर्शाकर #ChhattisgarhVotes के साथ फेसबुक में @chief electoral officer, chhattisgarh अथवा ट्विटर पर @CEOChhattisgarh को टैग कर पोस्ट करेंगे. मतदाता इसके अतिरिक्त उपरोक्तानुसार अपनी जानकारी देकर अपनी सेल्फी ई-मेल के माध्यम से cgelectionselfiecontest@gmail.com पर भी भेज सकेंगे.

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