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नाबालिग को भगाने और दुष्कर्म के मामले में बिलासपुर फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सुनाई ये सजा

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Published : Apr 14, 2022, 12:36 PM IST

Punishment for accused of raping minor in Bilaspur
बिलासपुर फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट का फैसला

Bilaspur fast track court sentenced accused of raping: नाबालिग के साथ दुष्कर्म के आरोपी को बिलासपुर फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 20 साल सश्रम कारावास की सजा दी.

बिलासपुर: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट ने 15 साल की नाबालिग को भगाकर ले जाने के मामले में आरोपी को 20 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. आरोपी को सजा के साथ 1 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है. 2 फरवरी 2021 को नाबालिग को लेकर आरोपी गायब हो गया था. 24 मार्च 2021 को यूपी से आरोपी सहित नाबालिग को पुलिस ने बरामद किया था.

बिलासपुर में नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को सजा: 15 साल की स्कूली छात्रा को भगाकर ले जाने और उससे दुष्कर्म करने वाले आरोपी युवक को फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 20 साल की सजा सुनाई है. घटना साल भर पहले सीपत में हुई थी. मामले की सुनवाई प्रथम एफटीएससी अपर सत्र न्यायाधीश विवेक कुमार तिवारी की अदालत में हुई. इस मामले में किशोरी की तरफ से शासकीय अधिवक्ता दिनेश सिंह ठाकुर ने पैरवी की. सीपत थाना क्षेत्र की एक छात्रा सुबह 11 बजे स्कूल जाने निकली थी. जो लौट कर घर नहीं आई. 2 फरवरी 2021 को उसके परिजनों ने सीपत थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई.

बिलासपुर में नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले आरोपी जीजा को उम्रकैद

बिलासपुर फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट का फैसला: पुलिस की जांच के दौरान पता चला कि मध्य प्रदेश अनूपपुर, राज नगर फुलवारी टोला का अमित चौधरी छात्रा को बहला-फुसलाकर उत्तर प्रदेश ले गया है. इस पर सीपत पुलिस ने 24 मार्च 21 को उत्तर प्रदेश में दबिश देकर छात्रा को आरोपी अमित चौधरी के कब्जे से बरामद किया था. पूछताछ में पीड़िता ने दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था. मामले में पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया था. जिस पर कोर्ट ने उसे 20 साल की सजा सुनाई है.

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