ETV Bharat / city

बिलासपुर में नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले आरोपी जीजा को उम्रकैद

author img

By

Published : Apr 7, 2022, 9:49 AM IST

Updated : Apr 7, 2022, 12:51 PM IST

Bilaspur fast track court decision: बिलासपुर फास्ट ट्रैक कोर्ट ने नाबालिग साली से दुष्कर्म करने वाले आरोपी जीजा को उम्रकैद की सजा सुनाई है.

Bilaspur fast track court decision
बिलासपुर में नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को उम्रकैद

बिलासपुर: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले के सिरगिट्टी इलाके में नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को फास्ट ट्रैक कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है. सबसे खराब बात ये है कि दुष्कर्मी कोई और नहीं बल्कि बच्ची का जीजा है. जिसने तीन सप्ताह तक बच्ची का अपहरण कर उससे दुष्कर्म किया. घटना 2 साल पहले सिरगिट्टी इलाके में हुई थी. इस मामले में न्यायाधीश विवेक कुमार तिवारी ने सजा सुनाई है. (Bilaspur fast track court decision )

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: पुरुष सहयोगियों के साथ काम करने पर पवित्रता भंग होने की सोच घृणित मानसिकता


बिलासपुर में नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को उम्रकैद: सिरगिट्टी थाना क्षेत्र में 14 साल की किशोरी 6 मई 2020 की दोपहर 11 बजे घर से अचानक गायब हो गई थी. काफी खोजबीन के बाद भी नाबालिग नहीं मिली तो परिजनों ने सिरगिट्टी थाने में किशोरी के गायब होने की रिपोर्ट दर्ज कराई. पुलिस ने छानबीन करते हुए 18 मई 2020 को किशोरी को सिरगिट्टी निवासी उसके जीजा के कब्जे से बरामद किया. जांच में पता चला कि वह तीन हफ्ते से किशोरी से दुष्कर्म कर रहा था. पुलिस ने आरोपी जीजा को अपहरण, दुष्कर्म के तहत केस दर्ज कर गिरफ्तार किया. आरोपी को कोर्ट में पेश करने पर फास्ट ट्रैक कोर्ट ने आरोपी को धारा 363 में 5 साल कैद और 2 सौ रुपए जुर्माने से दंडित किया. धारा 366 के तहत 5 साल कैद और 2 सौ रुपए जुर्माना की सजा भी सुनाई. धारा 5 (एल)(एम)(ओ) 6 पोक्सो अधिनियम के तहत आजीवन कारावास और 5 सौ रुपए जुर्माने की सजा भी सुनाई है.

Last Updated :Apr 7, 2022, 12:51 PM IST
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.