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बेमेतरा: जिले में 26 अप्रैल तक बढ़ा लॉकडाउन

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Published : Apr 18, 2021, 11:41 AM IST

बेमेतरा में लॉकडाउन बढ़ गया है. 26 अप्रैल तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है. हालांकि कुछ चीजों को छूट दी गई है.

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जिले में 26 अप्रैल तक बढ़ा लॉकडाउन

बेमेतरा: जिले में लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण के मद्देनजर कलेक्टर शिवअनन्त तायल ने लॉकडाउन की अवधि 26 अप्रैल तक बढ़ा दी है. नए आदेश के तहत अतिआवश्यक मेडिकल, पेट्रोल पंप के आलावा सब्जी, फल, दूध, पशु आहार के विक्रय के साथ परिवहन को छूट दी गयी है.

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26 अप्रैल तक बढ़ा लॉकडाउन

खुले रहेंगे उचित मूल्य के दुकान
नए आदेश के मुताबिक जिले की सीमाएं पहले की तरह ही सील रहेगी. दुकानों के संचालन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा रहेगा. शासकीय उचित मूल्य की दुकान सोशल डिस्टेंस के साथ खुली रहेगी. जहां मास्क और सोशल डिस्टेंस के साथ काम किया जाएगा. इसके साथ ही भीड़ भाड़ नहीं होने देने के भी आदेश दिए गए है. इसके लिए खाद्य विभाग को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं. मेडिकल दुकानें, क्लीनिक और पशु चिकित्सकों को उनके निर्धारित समय में खोलने की अनुमति होगी. मेडिकल दुकान संचालकों को मरीजों के दवाओं की होम डिलीवरी को प्राथमिकता देने कहाा गया है.

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26 अप्रैल तक बढ़ा लॉकडाउन

सब्जी-फल के विक्रय को मिली छूट
जारी आदेश के मुताबिक सभी प्रकार के मंडियों, थोक, फुटकर और अन्य दुकानें बंद रहेंगी. किसान उत्पादकों को सप्लाई की शर्तों के साथ फल, सब्जी, अंडा, चावल, दाल, आटा, खाद्य तेल, नमक की सप्लाई गली मोहल्लों में ठेले वालों के माध्यम से की जा सकेगी. इसके लिए सुबह 6:00 बजे से 2:00 तक का समय निर्धारित किया गया है. इस दौरान कोरोना गाइडलाइंस का पालन अनिवार्य होगा.

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26 अप्रैल तक बढ़ा लॉकडाउन

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जानिए आखिर किसे-किसे मिलेगा पेट्रोल
पेट्रोल पंप संचालकों के लिए भी आदेश जारी किया गया है. जिसमें शासकीय वाहन, मेडिकल अस्पताल वाहन, स्कूली छात्र-छात्राओं को उनके एडमिट कार्ड और परीक्षा पत्र दिखाने, मीडिया कर्मी, प्रेस वाहन, न्यूज़पेपर हॉकर, दूध वाहन को ही पेट्रोल देने निर्देशित किया गया है. दूध और अखबार हाँकर के लिए सुबह 6 बजे से लेकर 8 बजे तक समय निर्धारित किया गया है.

शराब दुकान रहेंगी बंद
पशु आहार देने के लिए दुकान सुबह 6:00 बजे से 8:00 बजे तक और शाम को 5:00 बजे से 8:30 बजे तक खोलने की अनुमति है. एलपीजी गैस सिलेंडर एजेंसी ऑनलाइन आर्डर लेंगे. ग्राहकों को घर पहुंच सेवा उपलब्ध कराई जाएगी. इस अवधि के दौरान सभी प्रकार के धार्मिक सांस्कृतिक एवं पर्यटन स्थल आम जनता के लिए बंद होंगे. शराब दुकान भी पूर्णता बंद रहेंगे. आदेश के तहत अतिआवश्यक होने पर आवागमन के लिए ई पास की सुविधा दी गई है.

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