बेमेतरा: कलेक्टर शिव अनंत तायल के आदेश पर बेमेतरा के एक निजी अस्पताल का लाइसेंस 6 महीने के लिए निलंबित कर दिया गया है, साथ ही अस्पताल पर 20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है. निजी अस्पताल हेल्थ केयर में नसबंदी के दौरान एक महिला की मौत हो गई थी, जिसके बाद एसडीएम ने अस्पताल सील कर दिया था.
लाइसेंस 6 महीने के लिए रद्द
राज्य उपचार गृह और रोगोपचार संबंधित स्थापनाएं अनुज्ञापन अधिनियम 2010, 2012 के क्रमांक 9 के तहत कार्रवाई की गई है. निजी अस्पताल का लाइसेंस 11 मई 2020 से 6 महीने तक के लिए निलंबित कर दिया गया है, वहीं 20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है. कलेक्टर ने अस्पताल प्रबंधन को डिमांड ड्राफ्ट बनाकर 7 दिन के भीतर राशि जमा करने को कहा है.
यह था पूरा मामला
पूरा मामला 24 फरवरी का है. नवागढ़ ब्लॉक के गनियारी गांव की रहने वाली प्रमिला साहू नसबंदी का ऑपरेशन कराने बेमेतरा के हेल्थ केयर अस्पताल आई थी. यहां इलाज के दौरान लापरवाही हो गई. आनन-फानन में महिला को राजधानी के निजी अस्पताल में भेज दिया गया, जहां उसकी मौत हो गई थी. जिसके बाद मृत महिला के पति खुमान साहू ने निजी अस्पताल पर इलाज के दौरान गड़बड़ी करने का मामला दर्ज कराया. शिकायत के बाद बेमेतरा एसडीएम जगन्नाथ वर्मा ने अस्पताल को सील कर दिया था, जिसके बाद केस में आज सुनवाई की गई है.
आज भी कई डॉक्टर्स लापरवाही बरत रहे
बता दें कि कुछ साल पहले भी नसबंदी शिविर में डॉक्टरों की लापरवाही के कारण कई महिलाओं की जान चली गई थी. वहीं इस मामले में भी डॉक्टर की लापरवाही सामने आई है, जिसके बाद पुलिस-प्रशासन ने निजी अस्पताल के लाइसेंस को रद्द किया है.