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तातापानी मेले के आयोजन पर मंडरा रहा खतरा, कलेक्टर ने दिए संकेत

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Published : Jan 5, 2022, 10:22 AM IST

बलरामपुर कलेक्टर (Balrampur Collector) ने आदेश में कहा है कि सभी सार्वजनिक समारोह, जूलूस, रैलियां, सभाएं और धार्मिक एवं सांस्कृतिक आयोजन पर आगामी आदेश तक प्रतिबंधित रहेगा.

Tatapani Fair cancelled
तातापानी मेले के आयोजन पर मंडरा रहा खतरा

बलरामपुर: लोगों की गहरी आस्था का केंद्र तातापानी में इस बार भी मेले के आयोजन को लेकर संशय बरकरार (Signs of Postponement of Tatapani Fair) है. प्रशासन ने कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए इसे फिलहाल टालने के संकेत दिए हैं. कोविड 19 संक्रमण को रोकने के लिए बलरामपुर कलेक्टर ने आदेश जारी किया है. आदेश में लिखा है कि बलरामपुर में आयोजित होने वाले सभी सार्वजनिक समारोह, जूलूस, रैलियां, सभाएं और धार्मिक एवं सांस्कृतिक आयोजन पर आगामी आदेश तक प्रतिबंधित रहेगा.

Signs of postponement of Tatapani fair
तातापानी मेले की तैयारियां

भव्य आयोजन की चल रही थी तैयारी

तातापानी, गर्मपानी के रहस्यों के लिए देशभर में प्रसिद्ध है. साथ ही यह एक धार्मिक स्थल भी है. यहां मकर संक्रांति के त्यौहार (Makar sankranti Festival) पर हर साल भव्य मेला लगता है. जिसकी तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है. इससे पहले कलेक्टर खुद मेला के आयोजन की तैयारियों का जायजा लेने तातापानी आये थे. ज्यादातर तैयारियां पूरी हो गई है. तातापानी मुख्य द्वार से लेकर मंदिर तक रंग-रोगन साफ सफाई और सड़क मंदिर के पास निर्माण का काम तेजी से चल रहा था.

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पिछले साल भी कोरोना की भेंट चढ़ा था तातापानी मेला

पिछले वर्ष 2021 में कोरोना संक्रमण के मद्देनजर जिला प्रशासन ने तातापानी मेला आयोजित करने की अनुमति नहीं दी थी. आस-पास के क्षेत्रों से लाखों लोग मेले के दौरान यहां घूमने आते हैं. तातापानी के लिए क्षेत्र के लोगों के मन में गहरी आस्था है. जिला प्रशासन के तरफ से भी तातापानी महोत्सव (Tatapani Festival) में क्षेत्रीय संगीतकारों (Regional Musicians) के साथ ही बॉलीवुड के फिल्मी कलाकारों (Bollywood Artist) को भी यहां बुलाया जाता है.

Signs of postponement of Tatapani fair
तातापानी मेला
लेकिन कलेक्टर के आदेश अनुसार धारा 144 लागू हो गई है. किसी भी आयोजन में 200 से अधिक लोगों के उपस्थित होने की संभावना होने पर फौरन कार्रवाई की जाएगी. ऐसी स्थिति में अनुभाग के अनुविभागीय दंडाधिकारी से लिखित पूर्वानुमति अनिवार्य होगा.
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