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रिहायशी इलाके में पेट्रोल पंप खोलने को लेकर दायर जनहित याचिका पर अंतिम सुनवाई का आदेश जारी

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Published : Sep 14, 2021, 12:37 PM IST

बिलासपुर के रिहायशी इलाके में पेट्रोल पंप के संचालन से घनी आबादी क्षेत्र में खतरे की आशंका को लेकर दायर जनहित याचिका पर केंद्र सरकार ने अबतक हाईकोर्ट में जवाब पेश नहीं किया है. बीते सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार के विधि अधिकारी ने जवाब के लिए समय मांगा था. मोहलत देने के बाद भी जवाब पेश नहीं हो पाया है. हाईकोर्ट ने जनहित याचिका पर अंतिम सुनवाई का आदेश जारी कर दिया है.

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रिहायशी इलाके में पेट्रोल पंप खोलने की याचिका पर सुनवाई

बिलासपुर: रायगढ़ निवासी सामाजिक कार्यकर्ता संजय शर्मा ने अपने वकील के जरिए छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट (chhattisgarh High Court ) में जनहित याचिका दायर कर रिहायशी इलाके में खोले गए पेट्रोल पंप को दूसरी जगह स्थापित करने की मांग की है. याचिकाकर्ता का कहना है कि पेट्रोलियम पदार्थ विस्फोटक होता है. घनी आबादी में इसके संचालन से चौबीस घंटे जान-माल की सुरक्षा को लेकर आशंका बनी रहती है.याचिका में कहा गया है कि रायगढ़ रोड पर खरसिया के रिहायशी इलाके में पेट्रोल पंप लगाया जा रहा है. पंप स्थापित करने में केंद्र और राज्य शासन मापदंडों का खुलकर उल्लंघन कर रहे हैं. नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है.

नियमों की जानकारी देते हुए याचिकाकर्ता ने कहा है कि रिहायशी इलाके में पेट्रोल पंप खोलने की अनुमति नहीं दी जा सकती है, पहले से ही बस्ती बसाहट हो और घनी आबादी में लोग रह रहे हों. इस मामले की प्रारंभिक सुनवाई के बाद डिवीजन बेंच ने केंद्र व राज्य शासन के अलावा हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कंपनी को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने का निर्देश दिया था. हाईकोर्ट के नोटिस के बाद राज्य शासन और हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कंपनी ने अपने विधि अधिकारियों के माध्यम से कोर्ट में जवाब पेश कर दिया है. केंद्र सरकार की ओर से जवाब आना बाकी है.

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पिछली सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई है कि केंद्र सरकार के विधि अधिकारी ने पहले भी जवाब के लिए मोहलत मांगी थी. समय देने के बाद भी जवाब पेश नहीं किया जा रहा है. हाईकोर्ट ने इसे गंभीरता से लिया है. डिवीजन बेंच ने जनहित याचिका पर अंतिम सुनवाई के लिए याचिका को पंजीकृत करने रजिस्ट्रार जनरल को निर्देश दिया है.

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