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सुपौल में 10 साल की नाबालिग से 55 वर्षीय व्यक्ति ने किया दुष्कर्म

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Published : Aug 24, 2019, 11:06 PM IST

कांन्सेप्ट इमेज.

जिले में एक 55 वर्षीय व्यक्ति ने 10 साल की नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया. घटना के बाद से आरोपी फरार है. पीड़ित परिवार ने थाने में मामला दर्ज करा दिया है.

सुपौल: जिले से एक दुष्कर्म की खबर सामने आई है. जहां एक 55 वर्षीय व्यक्ति ने 10 साल की नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया. घटना के बाद कुछ लोगों ने तथाकथित पंचायत कर आरोपी पर 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया. हालांकि घटना के बाद पीड़ित परिवार की तरफ से थाने में मामला दर्ज करा दिया गया है.

पीड़िता ने बताया कि आरोपी ने उसे जलावन देने के बहाने एक सुनसान जगह पर बुलाया था. जहां उसके साथ ये घटना हुई. घटना की सूचना फैलते ही गांव के तथाकथित समाज के ठेकेदार इकट्ठे हुये और पंचायत बुलाई गई. पंचायत ने 55 साल के आरोपी को पीड़िता से भरी पंचायत में पिटाई कराने और 5 लाख रुपये जुर्माना का फरमान जारी किया. इस दौरान आरोपी ने पूछताछ के क्रम में दुष्कर्म की बात भी कबूल कर ली.

आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस
वहीं जब आरोपी ने फैसला मानने से इनकार कर दिया तो मामला थाने में दर्ज कराया गया. घटना के बाद आरोपी फरार चल रहा है. हालांकि पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है.

Intro:सुपौल: जिले के राघोपुर थाना क्षेत्र में सभ्य समाज को कलंकित किये जाने का एक मामला सामने आया है. जहां एक 55 वर्षीय वृद्ध 10 वर्षीया नाबालिग को हवस का शिकार बनाया है. दरअसल, नाबालिग को हवसी वृद्ध ने उसे जलावन देने के बहाने एक सुनसान जगह पर बुलाया. जहां नाबालिग के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया. जिसका वीडियो स्थानीय कुछ युवकों ने बना लिया. जो वीडियो ई टीवी भारत को लगी है. Body:घटना के बाद गांव के तथाकथित समाज के ठीकेदार ने मामले को लेकर गांव में पंचायत बुलाया.जहां दुष्कर्म की कीमत 05 लाख लगाया गया. वहीं आरोपी 55 वर्षीय गणेश स्वर्णकार को पीड़िता से भरी पंचायत में पिटाई करने का फरमान जारी किया. पंचायत में पूछताछ के क्रम में आरोपी ने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया. Conclusion:शर्मनाक घटना के बाद रोती बिलखली नाबालिग अपने घर पहुँच कर सारी कहानी अपने परिजनों को बताया. जिसके बाद गांव में इसको लेकर पंचायत लगी और गांव के प्रबुद्ध जन बिन बुलाये मेहमान बन कर पहुँच गए. बताया जाता है कि आरोपी धनवान है तो उसे बचाने के लिए पुरी फौज सामने आ गयी. जिसमें 05 लाख रुपैया का अर्थदंड और शारीरिक जुर्माने के तौर कुछ मारपीट करने का फरमान सुनाया. लेकिन जब आरोपी ने 05 लाख का अर्थदंड नही दिया तब जाकर मामला आज राघोपुर थाना पहुँचा. इस दौरान आरोपी फरार हो गया.
बाइट---पीङिता
बाइट--पीङिता की माँ
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