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Siwan News: जब चला 75 लाख की जब्त शराब पर बुलडोजर.. बन गया दारू का छोटा तालाब, देखें VIDEO

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Published : Aug 3, 2023, 7:22 PM IST

सिवान देसी और विदेशी शराब को नष्ट
सिवान देसी और विदेशी शराब को नष्ट

सिवान में शराब कारोबारियों के खिलाफ व्यापक अभियान चलाया जा रहा है. जिला के कई थाना क्षेत्रों में चलाये गए अभियान में पुलिस ने जब्त की गई 75 लाख रुपये की देसी और विदेशी शराब को नष्ट किया है. यह कार्य उत्पाद थाना और पुलिस थाना की देख-रेख में किया गया. पढ़ें पूरी खबर...

सिवान देसी और विदेशी शराब को नष्ट

सिवान: बिहार में शराबबंदी कानून लागू है. इसके बावजूद, सूबे में शराब तस्कर और माफिया शराब कारोबार धड़ल्ले से कर रहे हैं. पुलिस शराब तस्करी को रोकने के लिए लगातार कार्रवाई भी कर रही है. इसी कड़ी में सिवान में शराब करोबारियों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है. गुरुवार को उत्पाद थाना और पुलिस थाना की मौजूदगी मौजूदगी में 75 लाख रुपये के की शराब को विनिष्ट किया गया. बता दें कि सिवान जिले के अलग-अलग थाना क्षेत्र से उत्पाद विभाग द्वारा कार्रवाई कर जब्त शराब को विनिष्ट किया गया.

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सिवान में 75 लाख रुपये के शराब नष्ट: बताया गया कि तकरीबन 3661.800 लीटर देसी और 7566 लीटर विदेशी शराब पर बुलडोजर चलाया गया. उत्पाद विभाग की टीम द्वारा जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों से गुप्त सूचना के आधार पर शराब पकड़ने के लिए लगभग एक दर्जन थाना क्षेत्र में छापेमारी की गई थी. कुछ जगहों पर ड्रोन कैमरे से भी छापेमारी की गई थी. जिसमें उत्पाद विभाग शराब की बड़ी खेप बरामद की थी. जिसमें देशी शराब, विदेशी शराब शामिल है. जिसको उत्पाद थाना एवं पुलिस थाना की मौजूदगी में आज गुरुवार को विनिष्टीकरण किया गया है.

13 शराब माफिया गिरफ्तार: उत्पाद विभाग सिवान के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार इसमें कुल 13 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है. जिनको शराब पकड़ने के आरोप में आगे की कार्रवाई करते हुए कोर्ट के समक्ष पेश किया गया है. बता दें कि उत्पाद विभाग टीम के द्वारा लगातार शराब की बड़ी खेप पकड़ने के लिए छापेमारी कर रही है. जिसमें 11000 लीटर देसी और विदेशी शराब जब्त किया गया है. वहीं इसमें कुल 13 शराब माफियाओं को भी उत्पाद विभाग की टीम ने गिरफ्तार किया है.

बिहार में 2016 से शराबबंदी : बता दें कि बिहार सरकार ने 2016 में शराबबंदी कानून लागू किया गया था. कानून के तहत शराब की बिक्री, पीने और बनाने पर प्रतिबंध है. शुरुआत में इस कानून के तहत संपत्ति कुर्क करने और उम्र कैद की सजा तक का प्रावधान था, लेकिन 2018 में संशोधन के बाद सजा में थोड़ी छूट दी गई थी. बिहार में शराबबंदी कानून लागू होने के बाद से बिहार पुलिस मुख्यालय के आंकड़ों के मुताबिक, अब तक मद्य निषेध कानून उल्लंघन से जुड़े करीब 4 लाख से ज्यादा मामले दर्ज हुए हैं.

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