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सारण में सड़क दुर्घटना में मृत और घायलों के परिजनों को नहीं मिल पा रहा मुआवजा

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Published : Dec 16, 2021, 9:59 PM IST

Bihar Motor Vehicle Accident Claims Tribunal
मृत और घायलों के परिजनों को नहीं मिल पा रहा मुआवजा

बिहार में 15 सितम्बर से नया मोटर वाहन अधिनियम (Motor Vehicle Act) लागू है. जिसके तहत सड़क दुर्घटना में मारे गये लोगों के परिजनों को 5 लाख और घायलों को 50 हजार देने का प्रावधान है, लेकिन जानकारी के अभाव में पीड़ितों को सरकारी मुआवजा नहीं मिल पा रहा है.

सारण: नीतीश सरकार ने बिहार मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (संशोधन) नियमावली 2021 (Bihar Motor Vehicle Accident Claims Tribunal) लागू है. इससे मोटर वाहन दुर्घटना में किसी भी व्यक्ति की मृत्यु होने पर उसके आश्रितों को पांच लाख और गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को 50 हजार रुपये मुआवजा देने का प्रावधान है. हालांकि जानकारी के अभाव में बिहार के सारण में नये मोटर वाहन कानून लागू होने के 3 महीने बाद आधा दर्जन से भी कम लोगों को इस योजना का लाभ मिला है

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परिवहन पदाधिकारी ने बताया कि गरखा थाना क्षेत्र के कांड संख्या 684/2021 के तहत बभनईया गांव निवासी संजय के पुत्र कुंदन कुमार साइकिल से जाने के दौरान चारपहिया वाहन के ठोकर लगने से मौत हो गई थी. उनके पिता ने मुआवजे के लिए आवेदन दिया है.

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रिविलगंज थाना क्षेत्र में सड़क दुर्घटना में अमरेंद्र कुमार मांझी की मौत हो गई थी. जिसमें उनके परिजनों ने आवेदन जमा किया है. 15 सितम्बर से नियमावली चेंज होने के बाद जिले में 70 से अधिक लोगों की सड़क दुर्घटना में मौत (Death in Road Accident in Saran) हुई है.

वहीं, डीटीओ जनार्दन कुमार ने बताया कि सड़क दुर्घटना होने पर पीड़ित परिजनों को आवेदन करना होता है. उसी आवेदन के आधार पर उन्हें मुआवजा मिलता है. पीड़ित परिजन को आवेदन के साथ मृतक का आधार कांड, मृत्यु प्रमाण पत्र, परिवार के आवासीय प्रमाण पत्र, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, आश्रित का बैक खाता नम्बर के साथ जिला परिवहन कार्यालय में जमा करना होगा.

दुर्घटना की एसडीओ और बीडीओ जांच करेंगे और संबंधित थाना उसे पुष्टि करेगा. उसके बाद वे उसको डीएम के पास भेजेंगे. डीएम के अप्रूव करने पर पीड़ित व्यक्ति को मुआवजा मिल जाएगा.

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