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आपके वाहन को चुनाव में इस्तेमाल करने का मिला है नोटिस तो न करें अनदेखा, रद्द हो सकता है रजिस्ट्रेशन

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Published : Oct 11, 2020, 5:14 PM IST

Updated : Oct 11, 2020, 6:08 PM IST

बिहार विधानसभा चुनाव में पोलिंग पार्टी के लिए व्हीकल की जरूरत पड़ने वाली है, इसके लिए परिवहन विभाग ने वाहन मालिकों को नोटिस भेजा है, अगर आपने की लापरवाही तो पड़ेगी भारी

saran
सारण

सारण(छपरा): जिला परिवहन अधिकारी की ओर से बिहार विधानसभा चुनाव के लिए 10500 वाहनों को जमा करने का आदेश जारी किया गया है. 27 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर तक सभी वाहन चालकों को वाहन जमा करने का निर्देश दिया गया है. जबकि जिले के सभी निजी विद्यालयों के 1159 वाहनों को जमा करने का अलग से आदेश दिया गया है और उन्हें 28 अक्टूबर तक ही वाहन उपलब्ध कराने को कहा गया है. ऐसा नहीं करने वाले वाहन मालिकों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करने की चेतावनी दी गई है.

सारण परिवहन कार्यालय
सारण परिवहन कार्यालय

चुनाव कार्य में लगाये गए 70 वाहन
जिला परिवहन अधिकारी माधव कुमार ने बताया कि कर्मी सह संग्रह दल के लिए 1159 वाहनों की आवश्यकता है, जिसमें एक दल को कम से कम चार बूध को जोड़ा गया है. उन्होंने बताया कि वोटिंग सह संग्रह दल के लिए निजी स्कूल के बसों को जमा करने का आदेश दिया गया है. इसके लिए सभी प्रखंड विकास अधिकारी और अनुमंडल अधिकारी को निर्देश दिया गया है. उन्होंने बताया कि सभी स्कूल के प्रबंधक और मालिकों को नोटिस भेजकर निर्धारित समय सीमा के अंदर 28 अक्टूबर तक जयप्रकाश विश्वविद्यालय परिसर में बनाए गए वाहन कोषांग में वाहनों को जमा करने का निर्देश दिया गया है. इसका अनुपालन नहीं करने पर वाहनों के निबंधन रद्द करने की कार्रवाई की जाएगी. साथ ही स्कूल संचालकों के खिलाफ लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के सुसंगत धारा के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी. उन्होंने बताया कि अभी शुरुआती दौर में 70 वाहनों को चुनाव कार्य में लगाया गया है, जिसमें 18 ट्रक, 18 बस, 18 स्कॉर्पियो और अन्य वाहन शामिल है.

चुनाव में इस्तेमाल होने वाले व्हीकल
चुनाव में इस्तेमाल होने वाले व्हीकल

चुनाव में 6004 वाहनों की होगी आवश्यकता
जिला परिवहन अधिकारी ने बताया कि जिले में कुल 6004 वाहनों की आवश्यकता होगी और इसके लिए 10500 वाहन मालिकों को नोटिस भेजा गया है. उन्होंने कहा कि समय पर वाहन उपलब्ध नहीं कराने वाले वाहन मालिकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी. साथ ही उनके वाहन का निबंधन रद्द करने की कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने बताया कि कोरोना वायरस के संक्रमण के मद्देनजर बिहार विधानसभा चुनाव में बूथों की संख्या एक हजार बढ़ा दी गई है. जिसके कारण वाहनों की आवश्यकता बढ़ गई है. साथ ही बताया कि 27 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर तक सभी वाहन मालिकों को वाहन जमा करने का निर्देश दिया गया है.

Last Updated : Oct 11, 2020, 6:08 PM IST
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