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भगोड़ा घोषित होगा रेल इंजन बेचने वाला इंजीनियर, कोर्ट से वारंट ऑर्डर के बाद हो सकती है कुर्की जब्ती

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Published : Jan 3, 2022, 6:11 PM IST

पूर्णिया कोर्ट स्टेशन से रेल इंजन बेचे जाने के मामले (RPF Action On Rail Engine Sold Case) में आरपीएफ के हाथ अब तक खाली हैं. हालांकि रेल पुलिस अब आरोपी की गिरफ्तारी के लिए कोर्ट से वारंट ऑर्डर लेने की तैयारी में है.

भगोड़ा घोषित होगा इंजन स्क्रैप बेचने वाला इंजीनियर
समस्तीपुर रेल डिवीजन

समस्तीपुरः रेल इंजन बेचने वाला इंजीनियर राजीव रंजन झा (Engineer Rajeev Ranjan Jha) और हेल्पर भगोड़ा घोषित हो सकता है. समस्तीपुर रेल डिवीजन (Samastipur Railway Division) सूत्रों के अनुसार आरपीएफ की स्पेशल टीम इसको लेकर कोर्ट से वारंट परमिशन लेने में जुटी है. वहीं, आदेश मिलने के बाद दोनों आरोपियों के घर की कुर्की हो सकती है.

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समस्तीपुर रेल डिवीजन अंतर्गत पूर्णिया कोर्ट स्टेशन से रेल इंजन स्क्रैप मामले में जांच टीम के हाथ अब तक खाली हैं. स्क्रैप चोरी मामले का 20 दिन से अधिक का वक्त बीतने को है. लेकिन आरोपी डीजल लोको शेड का सीनियर इंजीनियर और हेल्पर का कोई पता नहीं है. वैसे इस मामले में कई अन्य अधिकारियों की संलिप्तता को देखते हुए जांच का जिम्मा दरभंगा आरपीएफ के अधिकारी को दिया गया है.

वहीं, आरपीएफ से जुड़े सूत्रों के मुताबिक जांच टीम जल्द इस मामले में आरोपी इंजीनियर और हेल्पर के खिलाफ आरपीएफ खगड़िया रेल कोर्ट में जाएगी. कोर्ट से वारंट ऑर्डर मिलने के बाद दोनों आरोपी को भगोड़ा घोषित किया जायेगा और अगर आरोपी गिरफ्तार नहीं होते या फिर वे कोर्ट में सरेंडर नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ कुर्की जब्ती भी संभव है.

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गौरतलब है कि बीते महीने दिसंबर की 14 तारीख को लोको शेड इंजीनियर आर आर झा ने पूर्णिया कोर्ट स्टेशन पर रखे वाष्प इंजन के स्क्रैप को बेच दिया था. वहीं इस मामले में कई अन्य लोग भी शामिल हैं. मामला उजागर होने के बाद से आरपीएफ आरोपी को ढूंढने में जुटी है लेकिन आरोपी अब तक फरार है. वहीं, डीआरएम आलोक अग्रवाल के आदेश पर इंजीनियर और हेल्पर के अलावा डीजल शेड पोस्ट पर तैनात दारोगा वीरेंद्र द्विवेदी निलंबित हैं.

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