पटना हाईकोर्ट के 7 नए जजों का आज शपथ ग्रहण, न्यायिक सेवा कोटे से सभी की नियुक्ति

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Published : Jun 4, 2022, 10:38 AM IST

Updated : Jun 4, 2022, 11:01 AM IST

न्यायिक सेवा कोटे से 7 जजों की नियुक्ति

पटना हाईकोर्ट में न्यायिक सेवा कोटे से नियुक्त 7 जज आज शपथ ग्रहण करेंगे. चीफ जस्टिस संजय करोल (Chief Justice Sanjay Karol) उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे.

पटना: केंद्र सरकार की ओर से पटना हाईकोर्ट में 7 जजों की नियुक्ति (Appointment of 7 judges in Patna High Court) के संबंध में अधिसूचना जारी होने के बाद न्यायिक सेवा कोटे से 7 जजों की नियुक्ति (Appointment of 7 judges from judicial service quota) हो रही है. सभी सातों जजों को आज चीफ जस्टिस संजय करोल (Chief Justice Sanjay Karol) पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे. शताब्दी भवन के हॉल में दोपहर एक बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा.

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पटना हाईकोर्ट में 7 जजों की नियुक्ति: जिन 7 जजों को आज शपथ दिलाई जाएगी, उनमें शैलेन्द्र सिंह, अरुण कुमार झा, जितेंद्र कुमार, आलोक कुमार पाण्डेय, सुनील दत्ता, चंद्र प्रकाश सिंह और चंद्र शेखर झा शामिल हैं. इस बारे में अधिसूचना केंद्रीय कानून मंत्रालय के न्याय विभाग ने जारी की थी. 4 मई 2022 को सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने न्यायिक सेवा कोटा के सात अधिकारियों का पटना हाईकोर्ट में जज के रूप में नियुक्ति की अनुशंसा की गई थी.

हाईकोर्ट में जजों की कुल संख्या 27: आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के जज जस्टिस अहसानउद्दीन अमानउल्लाह का स्थानांतरण पटना हाईकोर्ट में हो गया है. इस संबंध में केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचना जारी कर दी गई है. अभी पटना हाईकोर्ट में जजों की कुल संख्या 27 हैं, जबकि इन जजों के योगदान देने के बाद ये संख्या 37 हो जाएगी. वकील कोटे से दो जजों की पटना हाईकोर्ट के जज के रूप में नियुक्ति की अधिसूचना जारी कर दी गई है. इसके साथ ही जजों की संख्या पटना हाईकोर्ट में 37 हो जाएगी. पटना हाईकोर्ट में जजों की स्वीकृत पद 53 हैं. इस तरह अभी भी 16 जजों के पद रिक्त रहेंगे.

वकील कोटा से दो और जजों की नियुक्ति: आपको बता दें कि पटना हाई कोर्ट में वकील कोटा से दो और जजों की नियुक्ति की गई हैं. खातिम रजा और डॉ अंशुमान को हाई कोर्ट पटना हाई कोर्ट का जज नियुक्त किया गया है. इनकी नियुक्ति की अधिसूचना भारत सरकार के विधि व न्याय मंत्रालय के न्याय विभाग द्वारा शुक्रवार को जारी किया गया है. भारत के राष्ट्रपति ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 217 के क्लाउज (1) में दिए गए अधिकार का इस्तेमाल करते हुए किया है.

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Last Updated :Jun 4, 2022, 11:01 AM IST
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