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Patna News: अगले 6 माह तक लोड से अधिक बिजली की खपत होने पर नहीं लगेगा पेनाल्टी, घर बैठे ऐसे बढ़वाएं लोड

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Published : Aug 2, 2023, 8:26 PM IST

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बिहार में विद्युत उपभोक्ताओं को निर्धारित लोड से अधिक होने पर पेनाल्टी नहीं लगेगा. उपभोक्ता को केवल उपयोग किए गए वास्तविक भार के हिसाब से भुगतान करना होगा. छह माह तक कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं देना होगा. उपभोक्ताओं को मैसेज द्वारा अलर्ट किया जाएगा एवं बिजली का भार बढ़ाने का अनुरोध किया जाएगा. पढ़ें, विस्तार से.

पटना: बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी की अनुषंगी दोनों डिस्कॉम कंपनियों द्वारा उच्चतस्तरीय बैठक की गई. बैठक में यह निर्णय किया गया कि विद्युत उपभोक्ताओं को निर्धारित लोड से अधिक डिमांड होने पर पेनाल्टी के तौर पर लगने वाले अतिरिक्त शुल्क से राहत दी जाएगी. उपभोक्ता को केवल उपयोग किए गए वास्तविक भार के हिसाब से भुगतान करना होगा. स्वीकृत भार से अधिक भार दर्ज होने पर छह माह तक कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं देना होगा. उपभोक्ताओं को मैसेज द्वारा अलर्ट किया जाएगा एवं बिजली का भार बढ़ाने का अनुरोध किया जाएगा.

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"विद्युत कंपनिया उपभोक्ता के हितों का ध्यान रख रही हैं. आज हम उनकी बदौलत ही देश में लाभ कमाने वाली बिजली कंपनियों की सूची में शुमार हुए हैं. डिस्कॉम कंपनियों ने अपने पुनर्गठन के 11 साल में विगत वित्तीय वर्ष में 214 करोड़ रुपये का लाभ कमाए हैं. अब घरेलू और वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को आज की बैठक में किए गए फैसले से काफी राहत मिलेगी. उपभोक्ताओं की अतिरिक्त चार्ज लगने की शिकायत भी दूर होगी."- संजीव हंस, बीएसपीएचसीएल के अध्यक्ष

उपभोक्ताओं को दी गयी राहतः स्वीकृत भार को बढ़ाने हेतु उपभोक्ता छह माह के अंदर सुविधा ऐप के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. इसके लिए उपभोक्ताओं को कार्यालय आने की आवश्यकता नहीं होगी. बीएसपीएचसीएल के अध्यक्ष संजीव हंस की अध्यक्षता में बैठक हुई. उन्होंने कहा कि स्मार्ट प्रीपेड मीटर के उपभोक्ताओं से सेक्यूरिटी चार्ज नहीं लिया जाएगा. शहरी क्षेत्र के स्मार्ट प्रीपेड मीटर उपभोक्ता सुविधा ऐप के माध्यम से अपनी जमा की हुई सेक्यूरिटी राशि को वापस लेने के लिए आवेदन कर सकते हैं. ग्रामीण क्षेत्र के उपभोक्ताओं के लिए यह सुविधा इस माह के अंत तक शुरू की जाएगी. उन्होंने एजेंसियों को नए स्मार्ट प्रीपेड मीटर उपभोक्ताओं को तीन दिनों के अंदर वेलकम मैसेज भेजने का निर्देश दिया है.

डिले पेमेंट सरचार्ज की एकमुश्त कटौती नहींः स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगने के बाद पूर्व की बकाया राशि पर लगने वाले डिले पेमेंट सरचार्ज की एकमुश्त कटौती नहीं की जाएगी. जिन उपभोक्ताओं के पूर्व की बकाया राशि बहुत अधिक होने के कारण उनकी दैनिक किस्त अधिक हो जाती थी, इस कारण उपभोक्ताओं को राहत देने हेतु उनकी दैनिक किस्त की राशि कम करने के लिए उनके लिए दैनिक किस्तों की अवधि बढ़ाने का निर्णय भी लिया गया. हंस ने कहा कि एलटी उपभोक्ताओं के पावर फैक्टर 0.9 से कम रहने पर भी पेनाल्टी नहीं लिया जाए, इसके लिए डिस्कॉम कंपनियां विनियामक आयोग में अपील करेंगी. बैठक में साउथ बिहार पावर डिस्ट्रब्यूशन कंपनी लिमिटेड के प्रबंध निदेशक महेन्द्र कुमार, नार्थ बिहार पावर डिस्ट्रिब्यूशन कंपनी लिमिटेड के प्रबंध निदेशक डॉ. आदित्य प्रकाश और अन्य वरीय पदाधिकारी मौजूद थे.

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