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आज से पहले की तरह पूरी क्षमता के साथ खुला Patna High Court, रजिस्ट्रार जनरल ने जारी किया था नोटिस

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Published : Feb 8, 2022, 3:12 PM IST

पटना हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल ने राज्य सरकार के कोरोना को लेकर जारी 6 फरवरी के सर्कुलर के आलोक में एक नोटिस जारी कर मंगलवार से (Patna High Court Open With full Capacity) पूरी क्षमता के साथ कोर्ट खोलने का आदेश जारी किया है. कोर्ट के कर्मचारियों को पहले की तरह समय पर कार्यालय आने का आदेश दिया गया है. पढ़िए पूरी खबर...

पटना हाईकोर्ट की खबर
पटना हाईकोर्ट की खबर

पटना: हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल ने एक नोटिस जारी किया है. इस नोटिस में रजिस्ट्रार ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा 6 फरवरी 2022 को जारी सर्कुलर के आलोक में कोर्ट के कार्यालय मंगलवार से अपनी पूरी (Patna High Court Open With full Capacity)क्षमता के साथ सामान्य कार्यालय की तरह समयानुसार पूर्वाह्न 10 बजे से अपराह्न 5 बजे तक काम करेगा और कर्मचारियों को अपने पहले की समय के अनुसार कार्यालय आने का आदेश दिया गया है.

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वहीं, हाईकोर्ट के सभी अधिकारियों और स्टाफ को नियत समय कार्यालय आने का आदेश दिया गया है. इस दौरान केंद्र व राज्य सरकारों द्वारा कोविड- 19 को लेकर समय-समय पर जारी गाइडलाइंस का पालन करने को भी कहा गया है. कोरोना की वजह से हाईकोर्ट में भी वर्चुअल माध्यम से सुनवाई हो रही थी लेकिन अब बिहार में संक्रमण की गति में कमी आने के बाद फैसला लिया गया है.

बता दें कि, कोर्ट ऑफिसर को नियमित रूप से कोर्ट के कार्यालयों का उचित तरीके से सैनेटाइजेशन सुनिश्चित करने को कहा गया है. कोर्ट के परचेज सेल को कोर्ट के सेक्शन्स, डिपार्टमेंट्स, सेल में मास्क व सैनेटाइजर वितरण की व्यवस्था करने को कहा गया है.

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