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IGIMS की सुरक्षा का ठेका के मामले में पटना हाईकोर्ट ने निदेशक से किया जवाब-तलब

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Published : Feb 8, 2022, 8:37 AM IST

पटना हाई कोर्ट
पटना हाई कोर्ट

पटना हाईकोर्ट (Patna High Court) ने आईजीआईएमएस पटना की सुरक्षा व्यवस्था का ठेका देने के मामले में संस्थान के निदेशक से जवाब-तलब किया है. याचिकाकर्ता का आरोप है कि आईजीआईएमएस पटना की सुरक्षा व्यवस्था हेतु जारी टेंडर प्रक्रिया में प्राइवेट सिक्युरिटी एजेंसी नियामक कानून, 2005 का उल्लंघन किया गया है. पढ़ें पूरी खबर.

पटना: पटना हाई कोर्ट ने कथित रूप से आईजीआईएमएस पटना की सुरक्षा (Security of IGIMS Patna) व्यवस्था का ठेका अवैध तरीके से गैर लाइसेंसी सिक्युरिटी कंपनी को दिए जाने के मामले पर सुनवाई की. चीफ जस्टिस संजय करोल की डिवीजन बेंच ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए हुए इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान (IGIMS Patna Director) के निदेशक से जवाब-तलब किया है.

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कोर्ट ने मेसर्स साइंटिफिक सेक्युरिटिस मैनेजमेंट कंपनी की रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए उक्त आदेश को पारित किया. याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया है कि आयुर्विज्ञान संस्थान की रोजाना सुरक्षा व्यवस्था हेतु जारी टेंडर प्रक्रिया में प्राइवेट सिक्युरिटी एजेंसी नियामक कानून, 2005 का उल्लंघन किया गया है. कंपनी को उचित कानूनी लाइसेंस नहीं दिया गया है. इस मामले पर अगली सुनवाई 7 मार्च 2022 को की जाएगी.

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