ETV Bharat / state

कर्मचारी के बकाया वेतन को लेकर पाटलिपुत्र विवि के VC हाईकोर्ट में तलब

author img

By

Published : Jul 17, 2021, 7:47 AM IST

एक चतुर्थवर्गीय कर्मचारी के बकाया वेतन को लेकर पटना हाईकोर्ट (Patna High Court) ने पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय (Patliputra University) के कुलपति और अधिकारियों को तलब किया है.

patna-high-court
patna-high-court

पटना: पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय (Patliputra University) के एक चतुर्थवर्गीय कर्मी के स्वीकृत वेतन बकाये को नहीं देने के मामले में पटना हाईकोर्ट (Patna High Court) ने विश्वविद्यालय के कुलपति समेत वरीय अधिकारियों को तलब किया है. जस्टिस चक्रधारी शरण सिंह ने पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के एक चतुर्थवर्गीय कर्मी की याचिका पर सुनवाई की. उल्लेखनीय है कि यूनिवर्सिटी ने उक्त बकाये वेतन की बात को स्वीकार लिया है.

ये भी पढ़ें: विश्वविद्यालय के हॉस्टलों की दयनीय स्थिति पर HC नाराज, राज्य सरकार को दिया निर्देश

बिहारशरीफ स्थित नालन्दा महिला कॉलेज (Nalanda Women's College) में काम करने वाले उस कर्मी को फंड की कमी का बहाना कर विश्वविद्यालय प्रशासन बकाया वेतन नहीं दे रहा है. कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि सरकारी अधिकारियों व विश्वविद्यालय प्रशासन की उदासीनता के कारण लोगों को बेवजह हाई कोर्ट आना पड़ता है. इस मामले की अगली सुनवाई 19 जुलाई को होगी.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.