पंचायत चुनाव 2021: सशस्त्र पुलिस बल के कंधे पर होगी भयमुक्त और शांतिपूर्ण चुनाव कराने जिम्मेदारी

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Published : Aug 26, 2021, 1:30 PM IST

चुनाव

बिहार पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी होने के साथ ही पुलिस मुख्यालय अलर्ट मोड में आ गई है. इसके साथ ही सभी जिलों के एसपी, एसएसपी और डीआईजी को कड़े निर्देश दिए गए हैं.

पटना: बिहार के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव (Bihar Panchayat Election) की अधिसूचना मंगलवार को जारी कर दी गई है. पंचायत चुनाव के लिए अधिसूचना जारी होने के बाद पुलिस मुख्यालय (Police Headquarters) अलर्ट मोड में है. पुलिस मुख्यालय द्वारा मिली जानकारी के अनुसार सभी जिले के सभी एसपी, एसएसपी, डीआईजी को कड़े निर्देश दिए गए हैं.

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पंचायत चुनाव में अर्धसैनिक बल की कंपनियों की तैनाती नहीं की जाएगी. जिस वजह से पंचायत चुनाव पूरी तरह से शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न कराया जा सके. मतदान केंद्रों पर बिहार पुलिस सशस्त्र बल की कंपनियों की तैनाती रहेगी. इसके अलावा सूचना संकलित करने के लिए सादे लिबास में भी पुलिसकर्मियों की तैनाती बूथ के आसपास की जाएगी.

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पंचायत चुनाव के मद्देनजर सभी जिले के एसपी को फरार अपराधियों और वारंटियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी अभियान चलाने का निर्देश दिए गए हैं. इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं बरती जाएगी. वहीं, कोई अपराधी किसी मतदाता को फोन पर चुनाव को लेकर डरा धमका नहीं सके, इसके लिए वैसे अपराधियों के नंबर को सर्विलांस पर कर रखा जाएगा और गुंडा गैंगस्टर पर कार्रवाई भी की जाएगी.

पुलिस मुख्यालय के माध्यम से ऐसे अपराधियों से बांड भी भरवाया जाएगा, जिनसे चुनाव के दौरान शांति भंग होने की संभावना है. वहीं, जिला प्रशासन के माध्यम से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर जिलों में बंद कुख्यात अपराधियों को भी दूसरे जेलो में शिफ्ट किया जा रहा है. राजधानी पटना के बेउर जेल से अब तक 21 कुख्यात अपराधियों को भागलपुर जेल शिफ्ट किया गया है.

सभी जिले के थाना अंतर्गत लाइसेंस धारी शस्त्रों का सत्यापन कर ससमय थाना और हथियार गृह में जमा कराने का निर्देश दिया गया है. इसके अलावा जेल में बंद उन अपराधियों जिनसे चुनाव प्रभावित होने की आशंका है, उन पर सीसीए लगाया जाएगा. जिससे ऐसे अपराधी चुनाव के दौरान जमानत पर जेल से बाहर न आ सके. इसके लिए सभी थाना प्रभारियों से मुख्यालय में प्रस्ताव मांगा गया है.

पंचायत चुनाव के दौरान शराब तस्करों की धरपकड़ की जा रही है. जिससे चुनाव के दौरान शराब न बांटी जा सके. वहीं, सभी चेक पोस्ट पर वाहनों की सघन जांच अभियान चलाई जाएगी. पुलिस मुख्यालय ने निर्देश दिया है कि जरूरत पड़ने पर अस्थाई चेक पोस्ट भी बनाए जाए. दरअसल पंचायत चुनाव को शांतिपूर्ण और भयमुक्त करवाने को लेकर पुलिस मुख्यालय काफी एक्टिव है. बिहार पुलिस के अलावा बिहार सशस्त्र पुलिस बल और होमगार्ड के जवानों की भी पंचायत चुनाव में अहम भूमिका रहेगी.

बता दें कि बीते मंगलवार को राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी दीपक कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया था कि 24 सितंबर को पंचायत चुनाव के पहले चरण के लिए वोट डाले जाएंगे. बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में 11वें चरण में वोट डाले जाएंगे. इसके साथ ही राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू कर दी गई है. बुधवार से प्रत्याशियों का नामांकन पत्र दाखिल करने का सिलसिला शुरू हो गया है. जानकारी के अनुसार, प्रत्याशियों को नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए सात दिनों का अधिकतम समय मिलेगा.

पंचायत चुनाव के लिए 24 सितंबर, 29 सितंबर, 08 अक्टूबर, 20 अक्टूबर, 24 अक्टूबर, 03 नवंबर, 15 नवंबर, 24 नवंबर, 29 नवंबर, 08 दिसंबर और 12 दिसंबर को मतदान होगा.

पहले चरण में 10 जिलों के 12 प्रखंडों में मतदान होंगे. दूसरे चरण में 32 जिलों के 48 प्रखंडों, तीसरे चरण में 33 जिलों के 50 प्रखंडों, चौथे चरण में 36 जिलों के 53 और पांचवें चरण में 38 जिलों के 58 प्रखंडों में वोट डाले जाएंगे. वहीं, छठे चरण में 37 जिलों के 57 प्रखंडों, सातवें में 37 जिलों के 63 प्रखंडों व आठवें चरण में 36 जिलों के 55 प्रखंडों में मतदान होगा.

नौवें चरण में 33 जिलों के 53 प्रखंडों और 10वें चरण में 34 जिलों के 53 प्रखंडों में मतदान होंगे. जबकि 11वें और अंतिम चरण का मतदान होगा. इस चरण में बाढ़ प्रभावित 20 जिलों के 38 प्रखंडों में वोटिंग होगी.

चुनाव आयोग ने बताया कि मुखिया के 8072 पद, ग्राम पंचायत सदस्य के 1,13,307 पद, पंचायत समिति सदस्य के 11,104 पद, जिला परिषद सदस्य के 1,160, ग्राम कचहरी सरपंच के लिए 8072 और पंच के लिए 1,13,307 पदों पर चुनाव होंगे. कुल 2,55,022 पदों के लिए वोट डाले जाएंगे.

आयोग ने नामांकन पत्र दाखिल करने, नामांकन पत्रों की जांच करने और नाम वापसी करने के लिए प्रत्याशियों का समय निर्धारित कर दिया है. मुखिया, सरपंच, वार्ड सदस्य, पंच, पंचायत समिति सदस्य और जिला पर्षद सदस्य पद के प्रत्याशियों को सुबह 11 बजे से शाम चार बजे तक नामांकन करने की सुविधा दी जायेगी.

निर्वाचन आयोग के अनुसार एक सीट बैलट पेपर में अधिकतम 16 उम्मीदवारों के नाम होंगे. 16 से कम उम्मीदवार होने पर नीचे के पैनल को खाली रखा जाएगा जबकि 16 से अधिक उम्मीदवार होने पर उसे बैलेट पेपर शीट- 2 पर अंकित किया जाएगा. यदि किसी पद पर उम्मीदवारों की संख्या 33 से 48 के बीच होती है, तो 3 और 49 से 64 उम्मीदवार होने पर 4 सीट का प्रयोग किया जाएगा. पंचायत चुनाव में इस्तेमाल किए जाने वाले ईवीएम में 64 उम्मीदवारों तक की व्यवस्था है.

राज्य निर्वाचन आयोग ने जिलों को नामांकन पत्र को लेकर जारी दिशानिर्देश में स्पष्ट किया है कि सूचना प्रकाशन के अगले दिन से सातवें दिन तक नामांकन पत्र दाखिल किया जाएगा. यदि अंतिम दिन सार्वजनिक अवकाश हो, तो उसके अगले दिन तक नामांकन पत्र दाखिल किया जाएगा. राज्य में करीब ढाई लाख पदों के लिए आठ से 10 लाख प्रत्याशियों द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत व ग्राम कचहरी के पदों के लिए नामांकन पत्र दाखिल किया जाएगा.

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