पटना: एनएच-119 डी-4 लेन औरंगाबाद-दरभंगा मामले पर पटना हाईकोर्ट में सुनवाई (Hearing in Patna High Court in NH 119 case) हुई. चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने इन मुद्दों को लेकर राज्य के विकास आयुक्त को सभी संबंधित पक्षों की एक बैठक अगले सप्ताह बुलाने को कहा है. इसके साथ ही साथ कोर्ट ने इसके दो सप्ताह बाद अनुपालन रिपोर्ट दायर करने को कहा है. उक्त मामले में एनएचएआई की ओर से जवाबी हलफनामा दायर किया गया.
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इस मामले में लागत को जमा करने, क्षतिपूर्ति और मुआवजा से जुड़े मामलों के बारे में बताया गया है. वन व जल संसाधन विभाग ने एनओसी और बिजली के पोल आदि बाधाओं को हटाने की बात भी कही है. राज्य सरकार के अपर महाधिवक्ता अंजनी कुमार ने बताया कि हलफनामा में यह भी बताया कि एन एच-119 डी-4 लेन और औरंगाबाद-दरभंगा सेक्शन पैकेज 3 की दूरी 47 किलोमीटर है. यह समस्तीपुर और वैशाली से होकर गुजरता है. वहीं, 4 लेन और औरंगाबाद-दरभंगा सेक्शन एनएच-119 डी (पैकेज 4) की पूरी लंबाई 42.210 किलोमीटर है. इस मामले पर आगे की सुनवाई अब आगामी 28 फरवरी 2022 को की जाएगी.
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