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ST बालिका विद्यालय हरनाटांड मामले पर HC में गुरुवार को भी होगी सुनवाई

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Published : Nov 30, 2022, 9:19 PM IST

पश्चिम चम्पारण जिले के अनुसूचित जनजाति बालिका विद्यालय हरनाटांड (Scheduled Tribe Girls School Harnatand) मामले पर बुधवार को पटना हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. हाईकोर्ट ने स्कूल के दयनीय अवस्था पर नाराजगी जाहिर की. पढ़ें पूरी खबर...

Hearing IN Patna
Hearing IN Patna

पटनाः बिहार के पश्चिम चम्पारण के हारनाटांड स्थित अनुसूचित जनजाति के बालिकाओं के लिए एकमात्र स्कूल से सम्बंधित जनहित याचिका पर पटना हाईकोर्ट में गरुवार को भी सुनवाई (Hearing IN Patna HC On Scheduled Tribe Girls School Harnatand) जारी रहेगा. चीफ जस्टिस संजय करोल (Chief Justice Sanjay Karol) की खंडपीठ ने इस जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही है.

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लगातार हो रही है सुनवाईः कल कोर्ट ने इस मामलें मे कल टिप्पणी करते हुए कहा था कि इन बच्चे की सही ढंग से पढ़ाई के लिए क्यों नहीं सोचते हैं. कोर्ट ने उपस्थित राज्य सरकार के अधिकारियों को स्थिति स्पष्ट करने के लिए पूरी तरह तैयार रहने को कहा है. पिछली सुनवाई में कोर्ट ने राज्य सरकार के शिक्षा विभाग के निदेशक और समाज कल्याण विभाग के निदेशक को अगली सुनवाई में स्थिति स्पष्ट करने के लिए तलब किया था.

सात और आठ में छात्राओं का एडमिशन बन्दः याचिकाकर्ता के अधिवक्ता विकास पंकज ने कोर्ट को बताया कि बिहार में अनुसूचित जनजाति की बालिकाओं के लिए पश्चिम चम्पारण के हारनाटांड एकमात्र स्कूल है. उन्होंने कोर्ट को बताया कि पहले यहां पर कक्षा एक से ले कर कक्षा दस तक की पढ़ाई होती थी. लेकिन जबसे इस स्कूल का प्रबंधन सरकार के हाथों में गया, इस स्कूल की स्थिति बदतर होती गई. उन्होंने कोर्ट को जानकारी दी कि कक्षा सात और आठ में छात्राओं का एडमिशन बन्द कर दिया गया.


पर्याप्त संख्या में नहीं हैं शिक्षकः साथ ही कक्षा नौ और दस में छात्राओं का एडमिशन पचास फीसदी ही रह गया. यहां पर सौ बिस्तर वाला हॉस्टल छात्राओं के लिए था, जिसे बंद कर दिया गया. इस स्कूल में पर्याप्त संख्या में शिक्षक भी नहीं है. इस कारण छात्राओं की पढ़ाई बुरी तरह प्रभावित हुई है. कोर्ट ने जानना चाहा कि इतनी बड़ी तादाद में छात्राएं स्कूल जाना क्यों बंद कर दे रही है. इस मामलें पर कल भी सुनवाई की जाएगी.

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