किशनगंज : चार साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म की कोशिश मामले में SIT गठित, 10 दिन में चार्जशिट करने का निर्देश

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Published : Mar 8, 2022, 9:22 AM IST

दुष्कर्म मामले में SIT का गठन

किशनगंज में चार साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म की कोशिश मामले में एसपी ने एसआईटी का गठन किया है. एसआईटी की टीम में सीनियर पुलिस अधिकारी और एक्सपर्ट को शामिल किया गया है. साथ ही 10 दिन के अंदर चार्जशीट तैयार करने का निर्देश दिया गया है. पढ़िए पूरी रिपोर्ट...

किशनगंज: बिहार के किशनगंज जिले में एक चार साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म (Attempt Of Molestation From Girl Child In Kishanganj) का मामला सामने आया है. इस मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एसआईटी का गठन किया (SP Formed SIT In Kishanganj) है. इस एसआईटी की टीम में पुलिस के सीनियर अधिकारी समेत एक्सपर्ट को रखा गया है. पूरे मामले में 10 दिन के अंदर चार्जशीट तैयार करने का निर्देश दिया गया है. मामले में स्पीडी ट्रायल कराकर आरोपियों को सजा दिलाई जाएगी.

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किशनगंज में बच्ची से दुष्कर्म की कोशिश मामले में SIT का गठन : बता दें कि मामले को गंभीरता से लेते हुए हुए एसपी डॉ. इनामुल हक मेगनू ने एसआईटी का गठन किया. इस कांड का एसआईटी की टीम तेजी से अनुसंधान करेगी. एसपी ने बताया कि इस कांड के आरोपियों को स्पीडी ट्रायल चलवाकर सजा दिलायी जायेगी. इस कांड में अरोप पत्र समर्पित किए जाने को लेकर भी समय सीमा निर्धारित कर दी गई है. 10 दिन के अंदर चार्ट शीट तैयार कर लिया जाएगा और महज 30 दिनों के अंदर कांड को लेकर न्यायालय में आरोप पत्र समर्पित किया जाना है. जिससे कांड के आरोपी को जल्द से जल्द सजा मिल सके.

मामले में 3 लोगों पर दर्ज किया गया केस: वहीं, एसपी डॉ. इनामुल हक मेगनू ने कहा कि घटना की सूचना के बाद मामले को गंभीरता से लिया गया और आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज करते हुए उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया गया. उन्होंने कहा कि इस कांड को जल्द से जल्द निष्पादन को लेकर एसआईटी का गठन कर दिया गया है. पिछले शनिवार को शहर के एक महल्ले में चार साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म की कोशिश का मामला सामने आया था. इसके बाद पुलिस ने नाबालिग आरोपी को पकड़ा था. वहीं पीड़ित बच्ची की मां के साथ दुर्व्यवहार मामले में पुलिस ने आरोपी के पिता और एक अन्य को गिरफ्तार किया था. इस मामले में तीन के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराया गया था.

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