बांका में शराब कारोबारी को कोर्ट ने सुनाई 6 साल की सजा, 1 लाख का जुर्माना

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Published : Nov 18, 2021, 4:02 PM IST

Updated : Nov 18, 2021, 4:13 PM IST

Court  sentenced to six years for liquor businessman in Banka

बांका में एक शराब कारोबारी युवक को 193 मिली लीटर शराब के लिए 6 साल की सश्रम कारावास की सजा के साथ एक लाख जुर्माना की सजा सुनाई गई है. पढ़ें पूरी खबर..

बांका: बिहार के बांका अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय सह मध निषेध न्यायालय (Madh Prohibition Court) के न्यायाधीश मोहम्मद जावेद अहमद खान की अदालत ने दोष सिद्ध एक शराब कारोबारी (Liquor Businessman) को छह साल का कारावास और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है. दोषी युवक झारखंड के जिला जामताड़ा थाना फतेहपुर साकिन केंदुआ ग्राम निवासी प्रसनजीत वारी को दर्दमारा चेक पोस्ट पर 193 मिली लीटर शराब तस्करी के साथ गिरफ्तार किया गया था.

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बताया जाता है कि चांदन थाना के तत्कालीन थाना अध्यक्ष रविशंकर कुमार द्वारा समकालीन अभियान के दौरान रात्रि को दर्दमारा चेक पोस्ट पर पकड़ा गया था. जहां उक्त आरोपी चार पहिया वाहन से देवघर से कटोरिया जाने के दौरान रोक गया था. जिसकी जांच में 193 मिलीलीटर शराब पाया गया था. जिस पर तत्काल मामला दर्ज कर जेल भेज दिया गया था. जहां वो सजा सुनाए जाने तक जमानत पर था. इस मामले में न्यायालय के समक्ष तीन साक्षियों ने अपना साक्ष्य दिया था. जिससे संतुष्ट होकर यह सजा सुनाई गई है.

जुर्माना की राशि जमा नहीं करने पर तीन माह की अतिरिक्त सजा गुजारनी होगी. सजा सुनाए जाने के बाद आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में लेकर जेल भेज दिया गया. इस मामले में सरकार की ओर से विशेष सरकारी अधिवक्ता अवधेश कुमार सिंह, जबकि बचाव पक्ष से संजय दुबे ने बहस में हिस्सा लिया.

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Last Updated :Nov 18, 2021, 4:13 PM IST
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