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छपरा में कोर्ट ने गांजा तस्कर को सुनाई 13 साल की सजा

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Published : Mar 24, 2021, 10:38 PM IST

गांजा तस्कर को 13 साल की सजा
गांजा तस्कर को 13 साल की सजा

छपरा में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने गांजा तस्कर को 13 साल की सजा सुनाई है. साथ ही जुर्माना भी लगाया है.

छपरा: अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश बृजेश कुमार ने सोनपुर रेल थाना कांड संख्या- 91/18 मामले में आरोपी गांजा तस्कर को13 वर्ष की सजा सुनाई. साथ ही जुर्माना भी लगाया.

गौरतलब है कि सीआईबी सोनपुर रेल थाना के पुलिस उपनिरीक्षक रामाशीष सिंह ने गुप्त सूचना के आधार पर एक्सप्रेस ट्रेन से 38 किलो गांजा बरामद किया था. जिसके बाद तीनों अभियुक्त प्रकाश चौधरी ग्राम गोपालपुर थाना बिदुपुर निवासी, शंभू प्रसाद मजलिशपुर थाना विदु पुर निवासी उर्मिला देवी को पुलिस ने गिरफ्तार किया.

न्यायालय में सजा की बिंदु पर सुनवाई के दौरान विशेष लोक अभियोजक मिथिलेश कुमार सिंह ने कहा कि अभियुक्त को कठोर से कठोर सजा दिया जाए .अभियोजन की ओर से सूचक समेत कुल 5 लोगों की गवाही हुई थी अभियुक्त की ओर से अधिवक्ता सतीश कुमार ने न्यायालय में पक्ष रखा. ज्ञात हो कि घटना की तिथि से ही अभियुक्त प्रकाश चौधरी न्यायिक हिरासत में हैं. शेष दो अभियुक्त जमानत मिलने के बाद से ही फरार चल रहे हैं.

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