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बांका: 20 साल के बाद आर्म्स एक्ट मामले में सुनवाई, तीन आरोपियों को 3-3 साल की सजा

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Published : Mar 24, 2021, 1:06 PM IST

आर्म्स एक्ट के एक मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने 20 साल के बाद तीन आरोपियों को 3-3 वर्ष की सजा सुनाई है. वहीं, एक-एक हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है.

Hearing in Arms Act after 20 years in banka
Hearing in Arms Act after 20 years in banka

बांका: जिला व्यवहार न्यायालय बांका में सीजेएम फर्स्ट एस. के. राय की अदालत में आर्म्स एक्ट के एक मामले की 20 वर्ष के बाद सुनवाई हुई. इसमें तीन आरोपियों को 3-3 वर्ष की सजा सुनाई गई. साथ ही तीनों पर अर्थदंड भी लगाया गया है.

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दरअसल, 17 जनवरी 2001 को रजौन थाना क्षेत्र के तत्कालीन थानाध्यक्ष प्रमोद कुमार सिन्हा दल बल के साथ बसुआरा गांव में एक अपराधी की गिरफ्तारी के लिए देर रात छापेमारी करने गए थे. इसी दौरान गांव के एक घर के बरामदे पर सोए हुए 3 लोगों की तलाशी ली गई. उन सभी के पास से देसी कट्टा, पिस्टल और जिंदा कारतूस बरामद किया गया. इसके बाद पुलिस ने सभी को गिरफ्तार कर लिया. उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गयी थी.

एक-एक हजार का आर्थिक दंड
इस मामले में कोर्ट ने इन तीनों के खिलाफ फैसला सुनाया है. कोर्ट ने तीनों आरोपियों को तीन-तीन वर्ष की सजा और एक-एक हजार का आर्थिक दंड लगाया है. वहीं, आर्थिक दंड की राशि जमा नहीं करने पर तीनों को एक माह अतिरिक्त सजा भुगतना होगा.

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