पटना: बिहार पुलिस मुख्यालय (Bihar Police Headquarters) के जारी आदेश के मुताबिक बिहार पुलिस महकमे में बड़े पैमाने पर तबादला किया गया है. पुलिस मुख्यालय अविलंब नव पदस्थापन स्थान पर सभी पुलिसकर्मियों को योगदान करने का निर्देश दिया है. कुल 1171 पुलिसकर्मियों का तबादला किया गया है. जिनमें सिपाही से लेकर इंस्पेक्टर रैंक तक के पुलिसकर्मी और पदाधिकारी शामिल हैं. आपको बता दें कि बिहार पुलिस मुख्यालय द्वारा बिहार पुलिस अधिनियम की धारा 10 के आलोक में गठित स्थानांतरण समिति द्वारा सेवानिर्वित के आधार पर पुलिस कर्मियों द्वारा गृह जिले को लेकर आवेदन दिया गया था. जिसके बाद बैठक के दौरान सभी पुलिसकर्मियों के आवेदन में से 90% पुलिसकर्मियों का हस्तांतरण किया गया है.
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पुलिस महकमे में बड़े पैमाने पर तबादला: दरअसल बिहार सरकार द्वारा यह नियम बनाया गया है कि जिन पुलिसकर्मियों का सेवा काल से 2 वर्ष बच जाता है, उन पुलिसकर्मियों को इच्छा अनुसार उनके गृह जिले में स्थानांतरण किया जाएगा. जिसके तहत पुलिस मुख्यालय में सिपाही से लेकर इंस्पेक्टर तक के पुलिस कर्मियों का स्थानांतरण हेतु आवेदन प्राप्त हुआ था. गौरतलब है कि बिहार पुलिस ने दो साल पहले जारी सिपाही (Bihar Police Two Years Old Transfer Order Cancelled) से लेकर इंस्पेक्टर तक के तबादले संबंधी आदेश को रद्द कर दिया है. अब पुलिसकर्मियों के तबादले दो साल पहले जारी हुए आदेश संख्या 315/2020 के तहत नहीं होंगे. मौजूदा डीजीपी एसके सिंघल ने उस आदेश को रद्द करने का फैसला लिया है. इस संबंध में फरमान भी जारी कर दिया गया है.
तत्कालीन डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने तय की थी नीतिः दरअसल बिहार के तत्कालीन डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने अपने कार्यकाल के समय में बिहार पुलिस में सिपाही, हवलदार, जमादार, दारोगा, इंस्पेक्टर और इनके समकक्ष पद वाले पुलिसकर्मियों के तबादले को लेकर एक नीति तय की थी. इसको लेकर पुलिस आदेश संख्या 315/2020 जारी किया गया था. मौजूदा डीजीपी संजीव कुमार सिंघल द्वारा इसे निरस्त कर दिया गया है. डीजीपी की ओर से जो आदेश जारी हुए हैं, उसमें कहा गया है कि इस नीति पर राज्य सरकार की सहमति नहीं थी. इस बात की पुष्टि बिहार पुलिस मुख्यालय के वरीय पुलिस अधिकारी ने की है.
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