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पूर्व मंत्री कार्तिकेय कुमार के खिलाफ गैर जमानती वारंट मामले पर टली सुनवाई, 12अक्टूबर को होगी सुनवाई

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Published : Sep 30, 2022, 8:36 PM IST

पूर्व मंत्री कार्तिकेय कुमार
पूर्व मंत्री कार्तिकेय कुमार

पूर्व मंत्री कार्तिकेय कुमार के खिलाफ गैर जमानतीय वारंट पर शुक्रवार काे सुनवाई होनी थी. कार्तिकेय कुमार के वकील की ओर से एक प्रार्थना-पत्र दाखिल किया गया कि आरोपी फरार नहीं चल रहे हैं बल्कि हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की है. कानून के शरण में हैं और कानून का सम्मान कर रहे हैं. उक्त आवेदन को न्यायिक दंडाधिकारी की कोर्ट ने स्वीकार करते हुये अगली सुनवाई की तिथि 12 अक्टूबर को निर्धारित किया है (Hearing on bail plea of former minister Kartikeya Kumar).

पटना: पूर्व कानून मंत्री सह राजद एमएलसी कार्तिकेय कुमार की ओर से न्यायिक दंडाधिकारी कोर्ट को बताया गया कि हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल है. फरार नहीं चल रहे हैं बल्कि कानून की शरण में हैं. अगली सुनवाई 12 अक्टूबर को निर्धारित की गयी है. बता दें कि बिहटा थाना कांड संख्या 859/14 अपहरण से जुड़े मामले में राजद एमएलसी पर वारंट जारी किया गया है. इसी वजह से कार्तिकेय कुमार को कानून मंत्री जैसे पद को छोड़ना पड़ा था. इस मामले में पुलिस ने कार्तिकेय कुमार को अनुसंधान में आरोप मुक्त कर दिया था.

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गैर जमानतीय वारंट पर होनी थी सुनवाईः न्यायिक दंडाधिकारी दानापुर ने संज्ञान ले अभियुक्त करार कर दिया है. कार्तिकेय कुमार की क्वाइसिंग हाईकोर्ट ने पूर्व में खारिज कर दी थी. इसको आधार मानते हुये निचली अदालत ने कार्तिकेय कुमार का अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी. शुक्रवार को इस मामले में कार्तिक कुमार के खिलाफ गैर जमानतीय वारंट पर सुनवाई होनी थी. कार्तिकेय कुमार के वकील की ओर से एक प्रार्थना-पत्र दाखिल किया गया कि आरोपी फरार नहीं चल रहे हैं बल्कि हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की है. कानून के शरण में हैं और कानून का सम्मान कर रहे हैं. उक्त आवेदन को न्यायिक दंडाधिकारी की कोर्ट ने स्वीकार करते हुये अगली सुनवाई की तिथि 12 अक्टूबर को निर्धारित की है.

"कार्तिकेय कुमार फरार नहीं चल रहे हैं बल्कि हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की है. कानून की शरण में हैं और कानून का सम्मान कर रहे हैं".-कार्तिकेय कुमार के वकील

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अपहरण के आराेप में मंत्री पद गया : कार्तिकेय सिंह ने 16 अगस्त को नीतीश कुमार के पहले मंत्रिमंडल विस्तार में मंत्रिपद की शपथ ली थी. इसके बाद उन्हें नीतीश कुमार ने कानून मंत्री बनाया था. लेकिन वे अपहरण के एक पुराने मामले को लेकर मंत्रिपद की शपथ लेने के बाद से विवादों में थे. इसके बाद नीतीश कुमार ने कार्तिकेय सिंह से कानून मंत्रालय वापस ले लिया था. उन्हें गन्ना उद्योग मंत्रालय दिया गया था. हालांकि, इसके कुछ घंटों बाद ही कार्तिकेय सिंह ने कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया. बता दें कि बिहटा थाना इलाके में बिल्डर राजीव रंजन की 2014 में किडनैपिंग हुई थी. राजीव रंजन की किडनैपिंग मामले में एक आरोपी कार्तिकेय सिंह भी हैं. बिहटा थाना में उनके खिलाफ मामला दर्ज है. जिनके खिलाफ कोर्ट ने वारंट जारी किया हुआ है. धारा 164 के तहत बयान में नाम आया है.

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