पूर्व कानून मंत्री कार्तिकेय सिंह पर जारी होगा गैर जमानती वारंट

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Published : Sep 5, 2022, 5:40 PM IST

Updated : Sep 5, 2022, 5:55 PM IST

पूर्व कानून मंत्री कार्तिकेय सिंह

पूर्व कानून मंत्री कार्तिकेय सिंह पर गैर जमानती वारंट जारी हो सकता है. दरअसल, दानापुर एसीजेएम कोर्ट ने बिल्डर के अपहरण मामले में उन पर जामनती वारंट जारी किया था. जिसे एक सितंबर तक स्थगित रखा था. एक सितंबर को ये आदेश रद्द हो गया है, लेकिन उन्होंने ना सरेंडर किया है और ना ही जमानत ली है.

पटना: साल 2014 में बिहटा के बिल्डर राजू सिंह को अपहरण मामले में कोर्ट के आदेश का पालन नहीं करना पूर्व कानून मंत्री कार्तिकेय सिंह की मुश्किलें बढ़ सकती हैं. पटना एसएसपी से मिली जानकारी के अनुसार बिहार सरकार के पूर्व मंत्री कार्तिकेय सिंह (Former law Minister Kartikeya Singh) की जमानत याचिका खारिज होने के बाद कोर्ट 14 सितंबर को पूर्व कानून मंत्री पर गैर जमानती वारंट जारी करेगा. उसके बाद पटना पुलिस कोर्ट से जारी वारंट का अनुपालन करेगी.

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बिल्डर राजू सिंह का अपहरण मामला: वर्ष 2014 में विनता के बिल्डर राजू सिंह के अपहरण मामले में पूर्व कानून मंत्री पर कार्रवाई हो सकती है. पटना एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लो (SSP Manavjit Singh Dhillon) ने बताया कि कार्तिकेय सिंह पर दानापुर एसीजेएम कोर्ट ने एक जमानती वारंट जारी किया गया था, जो 1 सितंबर तक स्थगित रखा गया था. एक सितंबर को आदेश निरस्त हो गया है.

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14 सितंबर को मामले की सुनवाई: पटना एसएसपी ने बताया कि पटना पुलिस की टीम कोर्ट से जारी आदेश का तमिला कराने कार्तिकेय सिंह के पैतृक आवास मोकामा के साथ पटना के उनके कंकड़बाग स्थित आवास पर भी गई थी. जहां कार्तिकेय सिंह नहीं मिले. इस पूरे मामले की अगली सुनवाई 14 सितंबर कोर्ट में की जाएगी. कोर्ट के आदेश का पालन नहीं करने के सूरत में पूर्व कानून मंत्री कार्तिकेय सिंह पर गैर जमानती वारंट जारी कर सकता है. उसके बाद पुलिस इस पूरे मामले में आगे की कार्रवाई करेगी.

"पूर्व काननू मंत्री के खिलाफ दानापुर एसीजेएम कोर्ट में एक जमनाती वारंट जारी किया गया था, जो एक सितंबर तक स्थगित रखा गया था. एक तारीख को ये आदेश निरस्त हो गया है. पुलिस की टीम को कार्तिकेय सिंह के पैतृक आवास मोकामा और कंकड़बाग आवास पर भेजा गया था. वे यहां पर नहीं पाए गए. आज हमलोग बेतामिला करते हुए को कोर्ट को वापस कर रहे हैं. इस मामले की अगली सुनवाई 14 सितंबर को होगी. कोर्ट उनके खिलाफ नॉन बेलेवल वारंट जारी कर सकता है. आदेश के मुताबिक आगे की कार्रवाई की जाएगी" - मानवजीत सिंह ढिल्लो, एसएसपी, पटना

Last Updated :Sep 5, 2022, 5:55 PM IST
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