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मंडी मस्जिद के अवैध निर्माण गिराने पर फिलहाल रोक, हिंदू संगठन ने कहा- अगर हक में नहीं आया फैसला तो फिर जाएंगे कोर्ट - TCP COURT STAYS ON MANDI MASJID

मंडी में मस्जिद के अवैध ढ़ाचे को गिराने पर टीसीपी कोर्ट ने रोक लगा दी है. जिसको लेकर हिंदू संगठनों ने प्रतिक्रिया दी है.

मंडी मस्जिद में अवैध निर्माण मामला
मंडी मस्जिद में अवैध निर्माण मामला (FILE)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : Oct 15, 2024, 4:48 PM IST

Updated : Oct 15, 2024, 5:01 PM IST

मंडी: हिमाचल प्रदेश के मंडी में मस्जिद में हुए अवैध निर्माण को गिराने को लेकर नगर निगम की कोर्ट द्वारा बीते 13 सितंबर को सुनाए गए फैसले पर शिमला में टीसीपी के प्रधान सचिव की कोर्ट ने रोक लगा दी है. आगामी आदेशों तक मस्जिद के अवैध निर्माण को नहीं गिराया जाएगा. इस मामले में टीसीपी के प्रधान सचिव की कोर्ट में अगली सुनवाई 20 अक्टूबर को निर्धारित की गई है. वहीं, हिंदू संगठनों ने मामले में टीसीपी कोर्ट में अपना पक्ष रखने की अपील की है.

टीसीपी कोर्ट के फैसले पर हिंदू संगठनों ने अपनी प्रतिक्रिया दी है. देवभूमि संघर्ष समिति की प्रदेश कार्यसमिति के सदस्य घनश्याम ठाकुर ने टीसीपी कोर्ट से हिंदू संगठनों को भी अपना पक्ष रखने की अपील की है. घनश्याम ठाकुर ने कहा, "हमारे पास सारे दस्तावेज मौजूद हैं और हमें भी अपना पक्ष रखने का मौका मिलना चाहिए. हिंदू संगठन 20 अक्टूबर को होने वाली सुनवाई का इंतजार करेंगे. यदि फैसला हक में नहीं आया तो फिर कोर्ट जाने की तैयारी कर ली गई है".

मंडी में मस्जिद के अवैध निर्माण पर हिंदू संगठन की प्रतिक्रिया (ETV Bharat)

घनश्याम ठाकुर ने कहा, अवैध निर्माण को गिराने के लिए चाहे संघर्ष का रास्ता ही इख्तियार क्यों न करना पड़े, उससे पीछे नहीं हटेंगे. उन्होंने मुस्लिम समाज को अपना वो वादा भी याद दिलाया है, जिसमें उन्होंने अवैध निर्माण को स्वयं गिराने की बात कही थी. अवैध निर्माण को हर हाल में गिराया जाना चाहिए.

टीसीपी कोर्ट के आदेशों की कॉपी नगर निगम मंडी के पास पहुंच चुकी है. नगर निगम मंडी के कमीश्नर एचएस राणा ने इसकी पुष्टि की है. एचएस राणा ने कहा, "जो फैसला उन्होंने सुनाया था, उस पर रोक लगा दी गई है. उच्चाधिकारियों के आगामी आदेशों तक अब इस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती. आने वाले समय में जो आदेश प्राप्त होंगे, उसी के तहत कार्रवाई की जाएगी".

ये भी पढ़ें: मुस्लिम पक्ष को फिलहाल के लिए राहत, नहीं गिराया जाएगा मंडी में मस्जिद का अवैध ढांचा

मंडी: हिमाचल प्रदेश के मंडी में मस्जिद में हुए अवैध निर्माण को गिराने को लेकर नगर निगम की कोर्ट द्वारा बीते 13 सितंबर को सुनाए गए फैसले पर शिमला में टीसीपी के प्रधान सचिव की कोर्ट ने रोक लगा दी है. आगामी आदेशों तक मस्जिद के अवैध निर्माण को नहीं गिराया जाएगा. इस मामले में टीसीपी के प्रधान सचिव की कोर्ट में अगली सुनवाई 20 अक्टूबर को निर्धारित की गई है. वहीं, हिंदू संगठनों ने मामले में टीसीपी कोर्ट में अपना पक्ष रखने की अपील की है.

टीसीपी कोर्ट के फैसले पर हिंदू संगठनों ने अपनी प्रतिक्रिया दी है. देवभूमि संघर्ष समिति की प्रदेश कार्यसमिति के सदस्य घनश्याम ठाकुर ने टीसीपी कोर्ट से हिंदू संगठनों को भी अपना पक्ष रखने की अपील की है. घनश्याम ठाकुर ने कहा, "हमारे पास सारे दस्तावेज मौजूद हैं और हमें भी अपना पक्ष रखने का मौका मिलना चाहिए. हिंदू संगठन 20 अक्टूबर को होने वाली सुनवाई का इंतजार करेंगे. यदि फैसला हक में नहीं आया तो फिर कोर्ट जाने की तैयारी कर ली गई है".

मंडी में मस्जिद के अवैध निर्माण पर हिंदू संगठन की प्रतिक्रिया (ETV Bharat)

घनश्याम ठाकुर ने कहा, अवैध निर्माण को गिराने के लिए चाहे संघर्ष का रास्ता ही इख्तियार क्यों न करना पड़े, उससे पीछे नहीं हटेंगे. उन्होंने मुस्लिम समाज को अपना वो वादा भी याद दिलाया है, जिसमें उन्होंने अवैध निर्माण को स्वयं गिराने की बात कही थी. अवैध निर्माण को हर हाल में गिराया जाना चाहिए.

टीसीपी कोर्ट के आदेशों की कॉपी नगर निगम मंडी के पास पहुंच चुकी है. नगर निगम मंडी के कमीश्नर एचएस राणा ने इसकी पुष्टि की है. एचएस राणा ने कहा, "जो फैसला उन्होंने सुनाया था, उस पर रोक लगा दी गई है. उच्चाधिकारियों के आगामी आदेशों तक अब इस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती. आने वाले समय में जो आदेश प्राप्त होंगे, उसी के तहत कार्रवाई की जाएगी".

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Last Updated : Oct 15, 2024, 5:01 PM IST
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