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पुणे कार हादसे के दोनों पीड़ित परिवार अभी भी सदमे में, केस मध्यप्रदेश में चलाने की मांग - PUNE PORSCHE car ACCIDENT

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By PTI

Published : May 24, 2024, 6:48 PM IST

Updated : May 24, 2024, 8:11 PM IST

महाराष्ट्र के पुणे में हुए भीषण कार हादसे में मृत मध्यप्रदेश के दोनों सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के परिवारों के दर्द की कोई इंतहा नहीं है. पीड़ित परिवारों ने इस मामले की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच कराने की मांग की है. साथ ही ये केस मध्यप्रदेश में चलाने की गुहार सरकार से लगाई है.

PUNE PORSCHE car ACCIDENT
पुणे कार हादसा (ETV BHARAT)

पुणे (PTI) । पुणे में देर रात्रि में कार दुर्घटना में मारे गए दो सॉफ्टवेयर इंजीनियरों के माता-पिता पुणे ने शुक्रवार को मांग है कि मामले की जांच व सुनवाई सुप्रीम कोर्ट की निगरानी होनी. परिवारों ने यह भी मांग की है कि मामले की सुनवाई मध्य प्रदेश में होनी चाहिए, जहां से पीड़ित थे, न कि महाराष्ट्र में. बता दें कि मध्य प्रदेश के रहने वाले 24 वर्षीय आईटी पेशेवर अनीश अवधिया और अश्विनी कोष्टा की 19 मई को पुणे शहर में 17 वर्षीय लड़के द्वारा कथित तौर पर चलाई जा रही तेज रफ्तार पोर्शे कार ने उनकी मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, जिससे उनकी मौत हो गई.

वयस्क की तरह चलाएं मुकदमा

अश्विनी जबलपुर का रहने वाला था, जबकि अनीश उमरिया जिले के बिरसिंहपुर पाली का रहने वाला था. अश्विनी के पिता सुरेश कुमार कोष्टा ने कहा, ''सुप्रीम कोर्ट को मामले की जांच और सुनवाई की निगरानी करनी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि हमें न्याय मिले. अपराध की गंभीर प्रकृति को देखते हुए आरोपी पर नाबालिग की तरह नहीं, बल्कि वयस्क की तरह मुकदमा चलाया जाना चाहिए. जब आरोपी ने अपनी कार चढ़ा दी तो वह नशे की हालत में था. बता दें कि दुर्घटना के बाद आरोपी को किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष पेश किया गया, जिसने उसे 300 शब्दों का निबंध लिखने के लिए कहते हुए जमानत दे दी.

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आरोपी और उसका पिता गिरफ्तार

इसके बाद त्वरित जमानत और पुलिस की समीक्षा याचिका पर हंगामे के बाद रियल एस्टेट डेवलपर विशाल अग्रवाल के आरोपी बेटे को 5 जून तक सुधार गृह में भेज दिया गया. पुलिस ने आरोपी के पिता को भी गिरफ्तार कर लिया है. वहीं, अनीश के पिता ओम प्रकाश अवधिया ने फोन पर कहा, "मैं आखिरी सांस तक न्याय के लिए लड़ूंगा. दोनों परिवारों को न्याय सुनिश्चित करने के लिए मामले की सुनवाई पुणे में नहीं बल्कि मध्य प्रदेश में होनी चाहिए. आरोपी के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होने के बावजूद उसे थाने में वीआईपी ट्रीटमेंट दिया गया. इस दुर्घटना को दोहरा हत्याकांड माना जाना चाहिए.''

Last Updated : May 24, 2024, 8:11 PM IST
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