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मसूरी में सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना, स्कूल से 30 मीटर की दूरी पर होटल में खुल रहा शराब बार, विरोध शुरू - liquor bar near school

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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : May 2, 2024, 7:17 AM IST

Updated : May 2, 2024, 11:51 AM IST

bar near school in Mussoorie
मसूरी शराब दुकान

Protest against opening of liquor bar near school in Mussoorie सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि शैक्षणिक संस्थाओं से 500 मीटर के दायरे में शराब की दुकान नहीं खोली जा सकती है. लेकिन मसूरी में सबसे बड़ी अदालत के आदेश की अवहेलना हो रही है. आरोप है कि यहां मसूरी पब्लिक स्कूल से मात्र 30 मीटर की दूरी पर बन रहे एक बड़े होटल को शराब बार का लाइसेंस मिल गया है. ये भी आरोप है कि होटल मालिकों ने शराब बार को प्रमोट करने के लिए स्कूल के पास बड़े होर्डिंग्स भी लगा दिए हैं. स्कूल प्रबंधन ने शराब बार का लाइसेंस रद्द करने की मांग की है.

स्कूल के नजदीक बार खोलने का विरोध

मसूरी: शहर में माल रोड पर मसूरी पब्लिक स्कूल के पास एक बड़े होटल का निर्माण कराया जा रहा है. होटल द्वारा शराब परोसने को लेकर बड़े-बड़े होर्डिंग्स लगाए जा रहे हैं. इसका मसूरी पब्लिक स्कूल प्रबंधन ने कड़ा विरोध किया है. मसूरी पब्लिक स्कूल के प्रधानाचार्य विशाल सिंह ने बताया कि उन्होंने उप जिला अधिकारी मसूरी, जिला अधिकारी और आबकारी विभाग को पत्र लिखकर स्कूल के 30 मीटर की दूरी पर खुल रही शराब के बार को तत्काल बंद करने का आग्रह किया है.

स्कूल के प्रधानाचार्य विशाल सिंह ने बताया कि स्कूल से 30 मीटर की दूरी पर एक भव्य होटल का निर्माण कराया जा रहा है. इस होटल में पब और शराब परोसने को लेकर होटल और स्कूल के सामने बड़े-बड़े होर्डिंग लगाए जा रहे हैं. इससे आने वाले समय में स्कूल का वातावरण खराब होगा. उन्होंने कहा कि स्कूल में नर्सरी से लेकर 12वीं तक के करीब 800 से ज्यादा बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं. स्कूल बोर्डिंग है और यहां पर कई छात्र भी रहते हैं.

उन्होंने कहा कि स्कूल के पास अगर पब और शराब का बार खुलेगा, तो उसका सीधा असर छात्र-छात्राओं की पढ़ाई पर पड़ेगा. उन्होंने कहा कि उत्तराखंड सरकार पढ़ाई को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाओं के तहत काम कर रही है, परंतु मसूरी में स्कूल के बगल में ही शराब का बार खोलने को लेकर लाइसेंस जारी कर रही है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है.

उन्होंने कहा कि उत्तराखंड उच्च न्यायालय, नैनीताल ने रिट याचिका (पीआईएल) संख्या 156/2016 में मनोज सिंह पंवार बनाम उत्तराखंड राज्य और अन्य में एक समान मामला उठाया था और दिनांक 18.06.2018 के आदेश के तहत निर्देशित किया था कि उत्तराखंड राज्य के सचिव, आबकारी को यह सुनिश्चित करना होगा कि कोई भी शराब की दुकान शिक्षा संस्थान के 500 मीटर की दूरी तक नहीं खोली जायेगी. उन्होंने राज्य सरकार, जिला प्रशासन और अबकारी विभाग से स्कूल के पास होटल में खोले जा रहे पब और शराब के बार के लाइसेंस को तत्काल प्रभाव से निरस्त करने की मांग की है.

एसडीएम मसूरी डॉ दीपक सैनी ने कहा कि स्कूल के पास शराब का बार खोले जाने का मामला उनके संज्ञान में आया है. इसकी गंभीरता को देखते हुए उनके द्वारा जिला आबकारी विभाग के अधिकारियों को मामले की जांच करने को कहा गया है. किन नियमों के तहत होटल संचालक को शराब बार का लाइसेंस दिया गया है, इसकी रिपोर्ट देने के निर्देश दिये गए हैं.
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Last Updated :May 2, 2024, 11:51 AM IST
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