ETV Bharat / state

घर में घुसकर नाबालिग से दुष्कर्म करने का मामला, अदालत ने युवक को सुनाई कड़ी सजा - imprisonment for rape

author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : Apr 24, 2024, 5:58 PM IST

imprisonment for rap
imprisonment for rap

जयपुर में पॉक्सो की विशेष अदालत ने एक नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की सजा सुनाई है. साथ ही कोर्ट ने आरोपी पर 1 लाख 5 हजार का जुर्माना भी लगाया है.

जयपुर. जिले की पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत ने 16 साल की नाबालिग के साथ घर में घुसकर दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त बाबूलाल को 20 साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने 24 वर्षीय अभियुक्त पर 1 लाख 5 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. अदालत ने कहा कि पीड़ित प्रतिकर स्कीम के तहत पीड़ित को क्षतिपूर्ति राशि भी अदा की जाए. अदालत ने अपने आदेश में कहा कि अभियुक्त ने पीड़िता के साथ दुष्कर्म जैसा गंभीर अपराध किया है, यदि इसमें पीड़िता की सहमति भी रही थी, तो भी यह अपराध की श्रेणी में ही माना जाएगा, क्योंकि नाबालिग की सहमति कानून में कोई महत्व नहीं रखती है.

अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक विजया पारीक ने अदालत को बताया कि 22 सितंबर 2020 को पीड़िता के पिता ने प्रागपुरा थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी. एफआईआर में कहा गया कि पीड़िता अपने कमरे में सो रही थी. इस दौरान पड़ोस के गांव में रहने वाला अभियुक्त बाबूलाल दीवार कूदकर घर में घुस गया और पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया. इस दौरान पीड़िता के चिल्लाने पर वह अपनी पत्नी के साथ पीड़िता के कमरे में आया तो अभियुक्त धक्का-मुक्की कर वहां से भाग गया.

इसे भी पढ़ें-नाबालिग से रेप के आरोपी मौसा को 20 साल कठोर कारावास की सजा, कोर्ट ने की ये टिप्पणी - Ajmer POCSO Court

तीन बार पहले भी किया थी रेप : रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि करीब तीन माह से अभियुक्त पीड़िता के साथ अश्लील हरकतें कर रहा था. रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया. सुनवाई के दौरान पीड़िता ने अदालत को बताया कि वह अभियुक्त को जानती है. घटना की रात अभियुक्त ने उसके साथ जबरन संबंध बनाए थे. इससे पूर्व भी अभियुक्त ने तीन बार उसके साथ दुष्कर्म किया था. अभियुक्त की ओर से उसे जान से मारने की धमकी देने के कारण उसने इसकी जानकारी परिजनों को नहीं दी थी. दूसरी ओर अभियुक्त पक्ष की ओर से कहा गया कि दोनों परिवारों के बीच रंजिश के चलते उसे प्रकरण में फंसाया गया है. दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने अभियुक्त को सजा और जुर्माने से दंडित किया है.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.