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नाबालिग से रेप: आरोपी पड़ोसी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा

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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : Feb 27, 2024, 7:51 PM IST

rape with minor
नाबालिग से रेप

अजमेर की पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग से रेप के आरोपी पड़ोसी को दोषी करार दिया है. कोर्ट ने अभियुक्त को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है.

अजमेर. नाबालिग लड़की से रेप के मामले में अजमेर की पॉक्सो एक्ट प्रकरण की विशेष कोर्ट संख्या 1 ने आरोपी को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही कोर्ट ने आरोपी पर 53 हजार रुपए के आर्थिक दंड से भी दंडित किया है. 13 वर्षीय लड़की से रेप करने वाला उसका पड़ोसी था. 17 फरवरी, 2023 को ब्यावर सिटी थाने में पीड़िता के पिता ने मुकदमा दर्ज करवाया था.

विशिष्ट लोक अभियोजक रूपेंद्र परिहार ने बताया कि ब्यावर सिटी थाने में पीड़िता के पिता की ओर से दर्ज शिकायत में उसने बताया था कि 17 फरवरी, 2023 को सुबह 4 बजे उसकी नींद खुली, तो घर से उसकी बेटी लापता थी. कई जगह तलाश करने के बाद भी वह नहीं मिली. उसका मोबाइल फोन भी स्विच ऑफ आ रहा था. दोपहर के समय बेटी के मोबाइल से फोन आया और उसने बताया कि वह कोर्ट परिसर के बाहर खड़ी है. परिजन उसे घर लेकर आ गए.

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बेटी ने पिता को जब पड़ोसी की घिनौनी करतूत के बारे में बताया, तो उनके होश उड़ गए. बेटी ने परिजनों को बताया कि पड़ोस में रहने वाले अंकल ने उसे फोन किया और डरा धमका कर अपने घर बुलाया. जहां उसने उसके साथ दुराचार किया. परिहार ने बताया कि पिता की शिकायत पर ब्यावर सिटी थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर पीड़िता का मेडिकल करवाया. पुलिस ने 18 मई, 2023 को आरोपी पड़ोसी को गिरफ्तार कर लिया.

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परिहार ने बताया कि पीड़िता के साथ हुए दुष्कर्म की पुष्टि डीएनए और एफएसएल जांच रिपोर्ट से हुई. आरोपी पड़ोसी को धारा 376 (3) में 20 वर्ष कठोर कारावास की सजा और 50 हजार रुपए जुर्माना की सजा दी गई है. अभियोजन पक्ष की ओर से 13 गवाह और 29 दस्तावेज पेश किए गए. पॉक्सो कोर्ट संख्या 1 के जज बनालाल जाट ने पीड़ित प्रतिकर स्कीम के तहत पीड़िता को 6 लाख रुपए देने के आदेश दिए हैं.

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