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पटना हाई कोर्ट ने दरभंगा DM से किया जवाब तलब, जमीन मुआवजे का भुगतान नहीं होने का मामला - Patna High Court

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By ETV Bharat Bihar Team

Published : May 15, 2024, 7:42 PM IST

Patna High Court: पटना हाई कोर्ट ने बुधवार को दरभंगा के कलक्टर से जवाब तलब किया है. कोर्ट ने जमीन के मुआवजे का भुगतान नहीं किए जाने के मामले में जवाब मांगा है. साथ ही तय समय पर जवाब नहीं देने पर 5000 रुपये का हर्जाना भी लगाने का आदेश दिया है.

Patna High Court
पटना हाई कोर्ट ने दरभंगा डीएम से किया जवाब तलब (Etv Bharat)

पटना: पटना हाई कोर्ट ने बुधवार को अभी तक जमीन के मुआवजे का भुगतान नहीं किए जाने के मामले में दरभंगा डीएम से जवाब तलब किया है. कोर्ट ने हलफ़नामा दायर कर कलक्टर को यह स्पष्ट करने का निर्देश दिया कि पिछले सात साल में इस मामले में क्या प्रगति हुई है?

5000 रुपए का लगेगा हर्जाना: वहीं, ऐसा नहीं करने पर उन्हें बतौर हर्जाना 5000 रुपए हाई कोर्ट के लीगल सर्विस कमेटी में जमा कराना होगा. बता दें कि जस्टिस राजीव राय ने राम कुमार लाल दास तथा अन्य की ओर से दायर रिट याचिकायों पर सुनवाई के बाद यह आदेश दिया है.

गर्मी छुट्टी के बाद होगी सुनवाई: वहीं, याचिकाकर्ताओं का पक्ष अधिवक्ता रतन कुमार कुमर, ऋतम्भरा कुमारी और प्रसून कुमार ने रखा. जबकि राज्य सरकार की ओर से देवेंद्र कुमार सिन्हा कोर्ट में प्रस्तुत किया. इस मामले पर गर्मी छुट्टी के बाद सुनवाई होगी.

हाईकोर्ट ने अतिक्रमण पर की थी सख्ती: बता दें कि इससे पहले पटना हाईकोर्ट ने दरभंगा आयुर्वेदिक कॉलेज और अस्पताल में अवैध अतिक्रमण हटाने के हाईकोर्ट के आदेश का पालन नहीं करने पर सख्त रुख अपनाया था. जस्टिस पी वी बजनथ्री की खंडपीठ ने विकास चंद्र उर्फ गुड्डू बाबा की अवमानना वाद पर सुनवाई करते हुए इस कॉलेज से अतिक्रमण दो दिनों में हटाने का आदेश दिया था. पटना हाई कोर्ट ने ये स्पष्ट कहा था कि यदि इस आदेश का पालन नहीं किया गया तो जिम्मेदार अधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी.

15 जनवरी को होगी पटना हाईकोर्ट में सुनवाई: दरअसल, पटना हाईकोर्ट में दरभंगा आयुर्वेदिक कालेज में हुए अतिक्रमण को हटाने व छात्रों के हॉस्टल की दयनीय हालत पर एक जनहित याचिका दायर की गयी थी. ये जनहित याचिका विकास चंद्र उर्फ गुड्डू बाबा ने दायर की थी. इस मामले पर सुनवाई करते हुए तत्कालीन चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ राज्य सरकार को कार्रवाई करने के लिए आदेश दिया ये आदेश 20 फरवरी 2020 को कोर्ट ने आदेश दिया था.

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