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पूर्व विधायक अनंत सिंह को बड़ा झटका, पटना हाईकोर्ट ने खारिज की नियमित जमानत याचिका - ANANT SINGH

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By ETV Bharat Bihar Team

Published : May 8, 2024, 1:54 PM IST

Updated : May 8, 2024, 2:01 PM IST

अनंत सिंह
अनंत सिंह (ETV Bharat)

Anant Singh Regular Bail Petition: पटना हाई कोर्ट ने मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह की नियमित जमानत याचिका को खारिज कर दी है. पटना हाई कोर्ट के जस्टिस एनके पांडेय की एकलपीठ ने ये आदेश पारित किया है. पढ़िये पूरी खबर..

पटनाः 15 दिनों की पैरोल पर रिहा मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह की नियमित जमानत याचिका खारिज हो गयी है. पटना हाई कोर्ट में दाखिल याचिका को जस्टिस एन के पांडेय की एकल पीठ ने अनंत सिंह की नियमित जमानत को लेकर दायर की गयी याचिका खारिज कर दी.

आपराधिक इतिहास को देखते हुए फैसलाः हाई कोर्ट ने अनंत सिह के आपराधिक इतिहास का हवाला देते हुए नियमित जमानत की याचिका खारिज कर दी. जिस मामले में नियमित जमानत की याचिका दाखिल की गयी थी वो सचिवालय थाना कांड संख्या 54/2015 से जुड़ा हुआ है.

आर्म्स एक्ट में हुई है 10 साल की सजाः दरअसल मामला आर्म्स एक्ट से जुड़ा है जिसमें आर्म्स एक्ट की धारा 25(1-ए), 26(2)/35 के अंतर्गत निचली अदालत ने दस वर्ष की कठोर कारावास की सजा के साथ ही आर्म्स एक्ट की ही धारा 25(1-ए)/35 के तहत 20,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया था.

4 जुलाई को होगी अगली सुनवाईः अनंत सिंह की नियमित जमानत को लेकर अब अगली सुनवाई 4 जुलाई 2024 को होगी. इस मामले में वरीय अधिवक्ता पी एन शाही ने याचिकाकर्ता का पक्ष रखा जबकि राज्य सरकार की ओर से अधिवक्ता अजय कुमार मिश्र ने पक्ष रखा.

15 दिनों की पैरोल पर हैं अनंत सिंहः बता दें कि मोकामा के पूर्व विधायक बाहुबली अनंत सिंह फिलहाल 15 दिनों की पैरोल पर हैं. पैरोल मिलने के बाद 5 मई को अनंत सिंह को पटना के बेऊर जेल से रिहा किया गया था. कोर्ट ने पारिवारिक संपत्ति के बंटवारे को लेकर अनंत सिंह को पैरोल दी है. 18 मई को अनंत सिंह की पैरोल समाप्त हो जाएगी.

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Last Updated :May 8, 2024, 2:01 PM IST
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