ETV Bharat / state

बरेली दंगा मास्टरमाइंड मौलाना तौकीर के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी, 13 मार्च को कोर्ट में पेश करने का आदेश

author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Mar 11, 2024, 6:38 PM IST

Updated : Mar 11, 2024, 7:04 PM IST

Order to arrest Maulana Taukir and present him in court
मौलाना तौकीर को गिरफ्तार कर कोर्ट में हाजिर करने का आदेश

बरेली कोर्ट ने 2010 दंगे के मास्टरमाइंट आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर के खिलाफ जारी किया गैर जमानती वारंट. प्रेमनगर प्रभारी निरीक्षक के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए एसएसपी को कोर्ट ने निर्देश दिए हैं.

मौलाना तौकीर के खिलाफ गैर जमानती वारंट

बरेली: 2010 के बरेली दंगे के मुख्य मास्टर माइंड आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा खान के खिलाफ कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया है. सीओ प्रथम को इसकी तामील कराने का आदेश दिया है. साथ ही प्रेम नगर प्रभारी निरीक्षक को लापरवाही बरतने की बात कहते हुए एसएसपी से कार्रवाई को लिखा है. 5 मार्च को बरेली की अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक प्रथम रवि कुमार दिवाकर ने समन जारी कर 11 मार्च को कोर्ट में हाजिर होने का आदेश दिया था.

बरेली के एडिशनल सेशन जज फास्ट ट्रैक ने ने साल 2010 में हुए दंगे का मुख्य मास्टरमाइंड मानते हुए आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा खां के खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट जारी कर 13 मार्च को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है. दरअसल बरेली के प्रेम नगर थाना इलाके में मार्च 2010 में ईदमिलाद उल नवी के जुलूस के दौरान दंगा भड़क गया था. जिसमें पुलिस चौकी सहित दर्जनों दुकान और घरों को आग के हवाले कर दिया गया था. साथ ही उनमें तोड़फोड़ कर लूटपाट की गई थी. उस समय आरोप लगा था कि हिंदू इलाके से जुलूस निकालने को लेकर आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा ने मंच से भड़काऊ भाषण दिया था. जिसके बाद इलाके में दंगा भड़क गया था. इसके बाद तत्कालीन प्रेम नगर थाने के प्रभारी निरीक्षक की ओर से 178 नामदर्ज और हजारों अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था.

एडिशनल सेशन जज फास्ट ट्रैक कोर्ट ने इसके साथ ही समन तामील ना होने पर प्रेम नगर थाने की प्रभारी निरीक्षक आशुतोष रघुवंशी को फटकार लगाया. साथ ही उनके खिलाफ कार्रवाई करने को लेकर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को आदेश दिया है. जिसमें उन्होंने कहा है कि प्रेमनगर थाने की पुलिस की ओर से मौलाना तौकीर रजा खान को समन तामील न करा का मामले में साफ है कि पुलिस ने जानबूझकर तौकीर को लाभ पहुंचाया है. प्रभारी निरीक्षक के खिलाफ कार्रवाई की जाए.

यह भी पढ़ें :कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह बोले- सीबीआई, ईडी का विरोध वहीं करते हैं, जो घोटाले में लिप्त होते हैं

Last Updated :Mar 11, 2024, 7:04 PM IST
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.