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चुनाव के दिन राजनीतिक विज्ञापन के लिए दिशा निर्देश, चुनाव आयुक्त ने कहा-दी गई विशेष व्यवस्था - MP EC Guidelines

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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : May 3, 2024, 4:33 PM IST

MP EC GUIDELINES
चुनाव के दिन राजनीतिक विज्ञापन के लिए दिशा निर्देश, चुनाव आयुक्त ने कहा-दी गई विशेष व्यवस्था(ETV Bharat)

लोकसभा चुनाव के लिए एमपी में दो चरणों के मतदान संपन्न हो चुके हैं. बाकि के दो चरणों के लिए चुनाव आयोग ने राजनीतिक विज्ञापन के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं. मतदान से एक दिन पहले और मतदान के दिन विज्ञापनों के लिए विशेष व्यवस्था की गई है.

भोपाल। मध्य प्रदेश में मतदान के दिन और मतदान के एक दिन पहले प्रिंट मीडिया में एमसीएमसी (मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी) से पूर्व प्रमाणित राजनीतिक विज्ञापन ही प्रकाशित हो सकेंगे. भोपाल मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने बताया कि 'मध्य प्रदेश के 29 लोकसभा संसदीय क्षेत्रों में चार चरणों में निर्वाचन प्रक्रिया पूरी कराई जा रही है‍. पहले व दूसरे चरण के छह-छह लोकसभा संसदीय क्षेत्रों में मतदान संपन्न हो चुका है. तीसरे चरण में 9 लोकसभा संसदीय क्षेत्रों में 7 मई को और चौथे चरण में 8 लोकसभा संसदीय क्षेत्रों में 13 मई को मतदान होगा.'

राजनीतिक विज्ञापनों के लिए विशेष व्यवस्था

मध्य प्रदेश के मुख्य चुनाव पदाधिकारी अनुपम राजन ने बताया कि 'अगले दोनों चरणों के मतदान के दिन और मतदान के एक दिन पहले प्रकाशित होने वाले राजनीतिक विज्ञापनों को पूर्व प्रमाणित कराना होगा. एमसीएमसी कमेटी से पूर्व प्रमाणित विज्ञापन ही प्रिंट मीडिया में प्रकाशित हो सकेंगे. अनुपम राजन ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रिंट मीडिया में मतदान की तिथि व मतदान से पूर्व दिवस पर प्रकाशित होने वाले राजनीतिक विज्ञापनों के लिये विशेष व्यवस्था दी गई है.

आयोग के नियमानुसार प्रिंट मीडिया में प्रकाशन के लिए विज्ञापनों को पूर्व प्रमाण के लिए राजनीतिक दल आवेदकों को मतदान के दिन और मतदान से पूर्व दिवस पर विज्ञापन के प्रकाशित होने की प्रस्तावित तिथि से दो दिन पहले जिला राज्यस्तरीय मीडिया सर्टिफिकेशन एवं मॉनीटरिंग कमेटी (एमसीएमसी) को आवेदन देकर पूर्व प्रमाणन कराना होगा. पूर्व प्रमाणन के पश्चात ही समाचार पत्रों में ऐसे प्रचार विज्ञापन प्रकाशित किए जा सकेंगे.

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तीसरे और चौथे चरण में इन सीटों पर मतदान

अनुपम राजन ने बताया कि तीसरे चरण के 9 लोकसभा संसदीय क्षेत्रों मुरैना, भिंड (अजा), ग्वालियर, गुना, सागर, विदिशा, भोपाल, राजगढ़ एवं बैतूल (अजजा) में 6 मई एवं मतदान तिथि 7 मई को प्रकाशित होने वाले राजनीतिक विज्ञापनों को पूर्व प्रमाणित कराना होगा. इसी प्रकार चौथे चरण के 8 लोकसभा संसदीय क्षेत्रों देवास (अजा), उज्जैन (अजा), मंदसौर, रतलाम (अजजा), धार (अजजा), इंदौर, खरगौन (अजजा) एवं खंडवा में 12 मई एवं मतदान तिथि 13 मई को प्रकाशित होने वाले राजनीतिक विज्ञापनों को पूर्व प्रमाणित कराना होगा.

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