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खेल मैदान में विवाह समारोह क्यों, MP हाई कोर्ट ने जबलपुर कलेक्टर को जारी किया नोटिस - HC notice to Jabalpur Collector

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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : Apr 3, 2024, 5:04 PM IST

MP High Court notice to Jabalpur Collector
हाई कोर्ट ने जबलपुर कलेक्टर को जारी किया नोटिस

जबलपुर के खेल मैदान में विवाह समारोह होने के मामले को हाईकोर्ट ने गंभीरता से लिया है. कोर्ट ने कलेक्टर, एसपी व नगर नगिम कमिश्नर सहित कई अफसरों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.

जबलपुर। जबलपुर में आवासीय क्षेत्र में बच्चों के लिए आरक्षित खेल मैदान में विवाह समारोह का आयोजन किए जाने के खिलाफ मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई. हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रवि विजय कुमार मलिमथ तथा जस्टिस विशाल मिश्रा की युगलपीठ ने याचिका की सुनवाई करते हुए अनावेदकों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. याचिका पर अगली सुनवाई दो सप्ताह बाद निर्धारित की गयी है.

देर रात तक डीजे बजने से पढ़ाई बाधित

दीपक चांदवानी की तरफ से दायर की गयी याचिका में कहा गया है कि घमापुर झंडा चौक में बच्चों के लिए खेल मैदान आरक्षित है. खेल मैदान आवासीय क्षेत्र में स्थित है. खेल मैदान में शादी व अन्य समारोह का आयोजन किया जाता है. इस दौरान देर रात तक डीजी बजने से क्षेत्रीय लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है. इसके अलावा समारोह से होने वाली गंदगी के कारण बच्चे मैदान में खेल नहीं पाते. याचिका में कहा गया है कि खेल मैदान में देर रात तक असामाजिक तत्वों को जमावड़ा रहता है.

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खेल मैदान में असामाजिक तत्वों का जमावड़ा

खेल मैदान में देर शाम से ही असामाजिक तत्व नशा करने लगते हैं. संबंधित अधिकारियों से शिकायत करने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं होने के कारण याचिका दायर करनी पड़ी हैं. याचिका में सचिव सामान्य प्रशासन विभाग, कलेक्टर, नगर निगम आयुक्त, पुलिस अधीक्षक, एसडीएम तथा थाना प्रभारी रांझी को अनावेदक बनाया गया है. युगलपीठ ने सुनवाई के बाद अनावेदकों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. याचिकाकर्ता की तरफ से अधिवक्ता सौरभ शर्मा ने पैरवी की।

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