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व्यापारी मनीष कपूर हत्याकांड में दो दोषियों को उम्रकैद, होटल में विवाद के बाद मार दी थी गोली

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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Feb 17, 2024, 10:19 PM IST

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शाहजहांपुर के चर्चित मनीष कपूर हत्याकांड (Manish Kapoor murder case) में कोर्ट ने दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है. इसके साथ ही 25 हजार का अर्थदंड भी लगाया है.

शासकीय अधिवक्ता भावशील शुक्ल ने दी जानकारी

शाहजहांपुर: जिले में चर्चित मनीष कपूर हत्याकांड मामले में कोर्ट ने दो लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई है. साथ ही 25 हजार का जुर्माना भी लगाया है. व्यापारी मनीष कपूर की 2021 में होटल में खाना खाने के दौरान हुए विवाद में गोली मार कर हत्या कर दी गई थी. फिलहाल, सजा के बाद दोनों अपराधियों को जेल भेज दिया गया है.

दरअसल, 23 अक्टूबर 2021 में चौक कोतवाली क्षेत्र के एक होटल में व्यापारी मनीष कपूर खाना खाने के लिए गए थे. इसी दौरान उनका रुबल यादव और मोहब्बत अली से विवाद हो गया था. इसके बाद मनीष कपूर की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. 2021 में हुई इस हत्या के बाद मामला कोर्ट में ट्रायल पर था. शनिवार को 7 नंबर अपर सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार सिद्धू की कोर्ट ने रुबल यादव और मोहब्बत अली को उम्रकैद की सजा सुनाई और 25-25 रुपये का जुर्माना भी लगाया. उम्रकैद की सजा सुनाई जाने के बाद दोनों अपराधी कोर्ट में रो पड़े. फिलहाल, दोनों को पुलिस अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया है.

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शासकीय अधिवक्ता भावशील शुक्ल ने बताया कि 23 अक्टूबर 2021 को रात 9:00 बजे होटल पर खाना खाने के दौरान शराब के नशे में झगड़ा हुआ था. इस पर रूबल यादव ने गोली चलाई थी. इस दौरान उसके साथ मोहम्मद अली भी था. दोनों आरोपी मौके से फरार हो गए थे. अगले दिन पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया था. मामला ट्रायल पर था. इस मामले में जल्दी ही निर्णय आया है.

शनिवार को अपर सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार सिद्धू ने मुल्जिम रुबल यादव और मोहम्मद अली को उम्र कैद की सजा सुनाई है. साथ ही 25-25 हजार का अर्थदंड भी लगाया है. इसके अलावा रूबल यादव पर धारा 3/25 और 27 में 5 -5 हजार का जुर्माना लगाया है. करीब 3 साल बाद टाइल्स व्यापारी मनीष कपूर हत्याकांड मामले में दोनों मुल्जिमो को उमर कैद की सजा मिली है. सजा सुनाए जाने के बाद दोनों मुल्जिमो को जेल भेज दिया गया है.

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