ETV Bharat / state

नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 20 साल की सजा - Jhalawar POCSO Court

author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : Mar 21, 2024, 6:30 PM IST

Jhalawar POCSO Court
Jhalawar POCSO Court

School Girl Raped in Jhalawar, झालावाड़ की पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 1.10 लाख रुपए जुर्माने से दंडित किया है.

झालावाड़. जिले की पॉक्सो कोर्ट के विशिष्ट न्यायाधीश बृजेश पवार ने गुरुवार को 17 वर्षीय छात्रा को बहला फुसलाकर दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी को 20 वर्ष के कठोर कारावास से दंडित किया है. इसके साथ ही न्यायाधीश ने आरोपी को 1 लाख 10 हजार रुपए के आर्थिक दंड से भी दंडित किया है.

जबरन होटल ले जाकर दुष्कर्म : पॉक्सो कोर्ट के विशिष्ट लोक अभियोजक रामहेतार गुर्जर ने बताया कि 2021 में बकानी थाने में पीड़िता ने शिकायत दर्ज करवाई थी. इसमें पीड़िता ने बताया कि वह कक्षा 11वीं की छात्रा है. एक युवक ने उसे दीपावली पर एक कीपैड मोबाइल बात करने के लिए दिया था. इस दौरान आरोपी ने पीड़िता को मोबाइल पर जबरन बात करने का दबाव बनाया. पीड़िता ने बताया कि घटना के दिन आरोपी ने फोन कर घर के पास गली में बुलाया था. वहां से जबरन बाइक पर बिठाकर सोयत कला ले गया, जहां आरोपी ने एक निजी होटल में दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया. आरोपी ने दुष्कर्म की बात किसी को बताने पर उसे जान से मारने की धमकी भी दी.

पढ़ें. नाबालिग के साथ दुष्कर्म के आरोपी को सुनाई 20 वर्ष के काठोर कारावास की सजा, लगाया हर्जाना

लोक अभियोजक ने बताया कि पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने दुष्कर्म का मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया था. न्यायालय में चालान पेश किए जाने के दौरान से ही आरोपी न्यायिक अभिरक्षा में चल रहा है. मामले में 16 गवाह और 22 दस्तावेज पेश किए गए, जिनको आधार मानते हुए पॉक्सो कोर्ट के विशिष्ट न्यायाधीश बृजेश पवार ने आज आरोपी को 20 वर्षीय कठोर कारावास की सजा सुनाई. साथ ही आरोपी पर 1 लाख 10 हजार रुपए के आर्थिक दंड से दंडित किया है. न्यायाधीश ने 17 वर्षीय नाबालिग को पीड़ित प्रतिकर योजना के तहत 6 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की अनुशंसा की है.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.