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जानिए HRTC बस में सामान ले जाने पर कितना लगेगा किराया, लगेज पॉलिसी में क्या था 'झोल' - HRTC LUGGAGE POLICY

हाल ही हिमाचल पथ परिवहन निगम की संशोधित लगेज पॉलिसी को लेकर सोशल मीडिया पर कुछ अफवाहें फैली थी. निगम ने इसपर विराम लगाया है.

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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : Oct 18, 2024, 5:17 PM IST

Updated : Oct 18, 2024, 5:41 PM IST

शिमला: एचआरटीसी की बसों में संशोधित लगेज पॉलिसी की नोटिफिकेशन सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद निगम की काफी फजीहत हुई थी. संशोधित लगेज पॉलिसी को लेकर फैली अफवाहों पर एचआरटीसी के प्रबंध निदेशक रोहन चंद ठाकुर ने विराम लगाया है. रोहन चंद ठाकुर ने स्पष्ट किया है कि लगेज पॉलिसी में दरें कम की गई हैं न कि बढ़ाई गई हैं.

एचआरटीसी के प्रबंध निदेशक रोहन चंद ठाकुर ने कहा कि बीते दिन जिस तरह से सोशल मीडिया में लगेज पॉलिसी को लेकर भ्रांतियां फैलाई जा रही थी वो गलत हैं. हिमाचल प्रदेश परिवहन निगम लोगों की लाइफ लाइन है और लाखों लोगों को उनके गंतव्य तक पहुंचाती है. सवारी अपना बैग या घरेलू उपयोग के लिए 30 किलो तक सामान बिना किराए के अपने साथ ले जा सकता है.

लगेज पॉलिसी के बारे में क्या बोले रोहन ठाकुर (ETV BHARAT)

ये हैं लगेज पॉलिसी की दरें

रोहन चंद ठाकुर ने कहा कि, ' लगेज पॉलिसी में 32 कैटेगिरी को शामिल किया गया था. हाल ही में कैटेगिरी नंबर 26 में ही संशोधन किया गया था, जिसमें चिकित्सा उपकरण, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों, कॉस्मेटिक चीजों को कई बार कमर्शियल उद्देश्य से ट्रांसपोर्ट किया जाता है इसके बारे में ये संशोधन था, बाकी 31 कैटेगिरी को लेकर कोई बदलाव नहीं किया था. लगेज पॉलिसी को दो श्रेणियों में बांटा गया है. हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम की कुरियर सेवा और लगेज विद पैसेंजर. पहले 0 से 40 किलो तक का कुरियर भेजने पर एक टिकट लगता था, लेकिन अब कुरियर सेवा में एक से पांच किलो तक के सामान पर टिकट का 25 फीसदी चार्ज लगेगा, 6 से 20 किलो तक के सामान पर आधे टिकट का चार्ज वसूला जाएगा. 21 किलो से 40 किलो तक की श्रेणी में सामान का पूरा टिकट लगेगा. वहीं, कमर्शियल उद्देश्य के लिए पहले सवारी के साथ 40 किलो तक सामान ले जाने पर आधा टिकट लगता था, इसमें भी कमी की गई है. 0 से 5 किलो तक एक 25 फीसदी, 6 से 40 किलो तक आधा किराया और 41 से 80 किलो तक पूरा किराया वसूल करने का निर्णय हुआ है.'

रोहन चंद ठाकुर ने कहा कि, 'जहां एक ओर आम जनमानस को सामान भेजने के संदर्भ में सहूलियत मिलेगी तो वहीं, इससे पथ परिवहन निगम को भी डेढ़ करोड़ रुपए का राजस्व लाभ प्राप्त होगा. हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम का 3500 बसों का बेड़ा है और इस बेड़े में कुछ बसें पुरानी हो चुकी हैं, जिन्हें बदलने का काम जारी है.'

ये भी पढ़ें: HRTC बस में सामान भेजना हुआ महंगा, जानें अब लगेज भेजने पर लगेगा कितना शुल्क ?

ये भी पढ़ें: दिवाली पर लोगों की सुविधा के लिए HRTC देगा स्पेशल सर्विस, इन रूटों पर दौड़ेंगी 44 बसें

शिमला: एचआरटीसी की बसों में संशोधित लगेज पॉलिसी की नोटिफिकेशन सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद निगम की काफी फजीहत हुई थी. संशोधित लगेज पॉलिसी को लेकर फैली अफवाहों पर एचआरटीसी के प्रबंध निदेशक रोहन चंद ठाकुर ने विराम लगाया है. रोहन चंद ठाकुर ने स्पष्ट किया है कि लगेज पॉलिसी में दरें कम की गई हैं न कि बढ़ाई गई हैं.

एचआरटीसी के प्रबंध निदेशक रोहन चंद ठाकुर ने कहा कि बीते दिन जिस तरह से सोशल मीडिया में लगेज पॉलिसी को लेकर भ्रांतियां फैलाई जा रही थी वो गलत हैं. हिमाचल प्रदेश परिवहन निगम लोगों की लाइफ लाइन है और लाखों लोगों को उनके गंतव्य तक पहुंचाती है. सवारी अपना बैग या घरेलू उपयोग के लिए 30 किलो तक सामान बिना किराए के अपने साथ ले जा सकता है.

लगेज पॉलिसी के बारे में क्या बोले रोहन ठाकुर (ETV BHARAT)

ये हैं लगेज पॉलिसी की दरें

रोहन चंद ठाकुर ने कहा कि, ' लगेज पॉलिसी में 32 कैटेगिरी को शामिल किया गया था. हाल ही में कैटेगिरी नंबर 26 में ही संशोधन किया गया था, जिसमें चिकित्सा उपकरण, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों, कॉस्मेटिक चीजों को कई बार कमर्शियल उद्देश्य से ट्रांसपोर्ट किया जाता है इसके बारे में ये संशोधन था, बाकी 31 कैटेगिरी को लेकर कोई बदलाव नहीं किया था. लगेज पॉलिसी को दो श्रेणियों में बांटा गया है. हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम की कुरियर सेवा और लगेज विद पैसेंजर. पहले 0 से 40 किलो तक का कुरियर भेजने पर एक टिकट लगता था, लेकिन अब कुरियर सेवा में एक से पांच किलो तक के सामान पर टिकट का 25 फीसदी चार्ज लगेगा, 6 से 20 किलो तक के सामान पर आधे टिकट का चार्ज वसूला जाएगा. 21 किलो से 40 किलो तक की श्रेणी में सामान का पूरा टिकट लगेगा. वहीं, कमर्शियल उद्देश्य के लिए पहले सवारी के साथ 40 किलो तक सामान ले जाने पर आधा टिकट लगता था, इसमें भी कमी की गई है. 0 से 5 किलो तक एक 25 फीसदी, 6 से 40 किलो तक आधा किराया और 41 से 80 किलो तक पूरा किराया वसूल करने का निर्णय हुआ है.'

रोहन चंद ठाकुर ने कहा कि, 'जहां एक ओर आम जनमानस को सामान भेजने के संदर्भ में सहूलियत मिलेगी तो वहीं, इससे पथ परिवहन निगम को भी डेढ़ करोड़ रुपए का राजस्व लाभ प्राप्त होगा. हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम का 3500 बसों का बेड़ा है और इस बेड़े में कुछ बसें पुरानी हो चुकी हैं, जिन्हें बदलने का काम जारी है.'

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Last Updated : Oct 18, 2024, 5:41 PM IST
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