शिमला: एचआरटीसी बसों में अब 5 किलो सामान ले जाना भी महंगा होगा. निगम एचआरटीसी ने बसों में यात्री के साथ या बिना यात्री के सामान के साथ माल ढुलाई शुल्क में संशोधन किया है. इसके तहत बैग, बैगेज, बॉक्स में ऑटोमोबाइल स्पेयर पार्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक आइटम, ड्राई फ्रूट नए बर्तन, कॉस्मेटिक आइटम, होजरी आइटम, मेडिसन और मेडिकल उपकरण को यात्रियों के साथ या यात्रियों के बिना माल ढुलाई की दरों को संशोधित किया है. पथ परिवहन निगम ने इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी है.
जिसके तहत अब अगर कोई सवारी अपने साथ 5 किलोग्राम तक का सामान लेकर बस में सफर करती है तो उसे यात्री किराए का चौथा हिस्सा चुकाना होगा. वहीं 6 से 40 किलोग्राम सामान पर आधा टिकट शुल्क और 41 से 80 किलोग्राम पर फुल यात्री का किराया देना होगा. वहीं बिना यात्री निगम बस में सामान भेजने के लिए भी नई ढुलाई दरें निर्धारित की गई है.
जिसके तहत बिना यात्री के 5 किलोग्राम तक यात्री टिकट का चौथा हिस्सा चुकाना पड़ेगा. 6 से 20 किलोग्राम सामान भेजने पर यात्री टिकट का आधा किराया चुकाना पड़ेगा. 21 से 40 किलोग्राम तक सामान भेजने पर पूरा टिकट लगेगा. अगर सामान 41 से 80 किलोग्राम के बीच है. उस सामान की ढुलाई के लिए दो यात्रियों का किराया अदा करना होगा. इससे पहले यात्री के साथ 40 किलो तक के सामान का आधार किराया और बिना यात्री के फुल किराया लिया जाता था.
निगम प्रबंधन ने एचआरटीसी के निदेशक मंडल के अध्यक्ष की ओर से अनुमोदित प्रस्ताव 28-09-2024 के मद्देनजर यह संशोधन किया गया है. संधोधित दरों के बावत निगम प्रबंधन द्वारा सभी मंडलीय प्रबंधकों को भी सूचित कर दिया गया है.
एचआरटीसी के प्रबंध निदेशक रोहन चंद ठाकुर ने कहा, "एचआरटीसी बसों में यात्री के साथ या बिना यात्री के सामान ढुलाई शुल्क में संशोधन किया गया है. इसके तहत अब अलग-अलग कैटेगरी में यात्रियों को सामान ले जाने पर किराया चुकाना पड़ेगा. इसके लिए कैटेगरी तय की गई है".
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